उच्च और माध्यमिक शिक्षा आयोगों के अध्यक्षों के मामले में सुनवाई सोमवार को
इलाहाबाद (एसएनबी)। उच्चतर शिक्षा आयोग और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के अध्यक्षों को सरकार द्वारा हटा दिये जाने के बाद भी अभी कोर्ट सरकारी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है।
कोर्ट ने आज एक बार फिर सरकार से पूछा है कि वह बताये कि उन सदस्यों को हटाने के मामले में क्या कार्रवाई की गयी, जिनकी योग्यता और नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है। सरकार को सोमवार तक का समय इस मामले में अपना पक्ष रखने को कोर्ट ने दिया गया है। याचिका पर सोमवार 27 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगी।इससे पूर्व आज बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि कोर्ट के आदेश पर उन्होंने दोनों आयोगों के अध्यक्ष बदल दिये हैं। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खण्डपीठ सरकार के इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी और पूछा कि उन सदस्यों को हटाने के मामले में क्या कार्रवाई की गयी जिनकी योग्यता और नियुक्ति को चुनौती दी गयी है। प्रदेश सरकार से सोमवार को हलफनामा दाखिल कर जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।
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कोर्ट ने आज एक बार फिर सरकार से पूछा है कि वह बताये कि उन सदस्यों को हटाने के मामले में क्या कार्रवाई की गयी, जिनकी योग्यता और नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है। सरकार को सोमवार तक का समय इस मामले में अपना पक्ष रखने को कोर्ट ने दिया गया है। याचिका पर सोमवार 27 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगी।इससे पूर्व आज बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार द्वारा हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि कोर्ट के आदेश पर उन्होंने दोनों आयोगों के अध्यक्ष बदल दिये हैं। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खण्डपीठ सरकार के इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी और पूछा कि उन सदस्यों को हटाने के मामले में क्या कार्रवाई की गयी जिनकी योग्यता और नियुक्ति को चुनौती दी गयी है। प्रदेश सरकार से सोमवार को हलफनामा दाखिल कर जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।
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