लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले टीचर को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। सुल्तानपुर के शिव पाठक की पीआईएल पर ही पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा था
कि यूपी के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अफसरों और कर्मचारियों और जजों को अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों (प्राथमिक विद्यालयों) में पढ़ाना होगा।
पाठक को सुल्तानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने बर्खास्तगी का पत्र भेजा है। बर्खास्तगी की वजह बिना अवकाश स्कूल से बारह दिन गायब रहना बताया गया है। पाठक का कहना है कि उन्होंने लिखित छुट्टी ली थी। पाठक का आरोप है कि उन्हें शिक्षा विभाग में चल रही गड़बडियों की अदालतों में शिकायत करने की सजा मिली है।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलावर को ऐसा आदेश सुनाया है जो स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। कोर्ट ने कहा है कि यूपी के सभी एमपी-एमएलए और सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया जाए। कोर्ट का मानना है कि ऐसा करने से ही सरकारी प्राइमरी स्कूलों की हालत में सुधार आएगी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा - एमपी, एमएलए, सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और सरकार से सहायता प्राप्त करनेवाले लोगों के बच्चों की प्राइमरी शिक्षा सरकारी स्कूलों में दिलाई जाए। जबतक ऐसे लोगों के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे तब तक सरकारी स्कूलों की हालत नहीं सुधरेगी।
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