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पाठक की याचिका पर HC ने यह कहा था : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस हफ्ते मंगलवारको शिवकुमार पाठक की याचिका पर ही एक बडा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों, सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को अपने बच्चों को सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढाना होगा। हाईकोर्ट के मुताबिक, यदि सरकारी कर्मचारियों ने अपने बच्चाों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढाया तो
उन्हें फीस के बराबर की रकम हर महीने सरकारी खजाने में जमा करानी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि ऎसे लोगों की सालाना वेतन वृदि्ध और सेवा प्रोन्नति कुछ वक्त के लिए रोकने की व्यवस्था की जाए। हाईकोर्ट की एकल पीठ के जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने यह आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि वह अन्य अधिकारियों से परामर्श कर यह सुनिश्चित करें कि सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों के सेवकों, स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों, न्यायपालिका एवं सरकारी खजाने से वेतन, मानदेय या धन प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चे अनिवार्य रूप से बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें। ऎसा न करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा है कि वह इस मामले में की गई कार्रवाई के बारे में छह महीने बाद रिपोर्ट दाखिल करें। 

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