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शिक्षामित्र समेत कुछ बीएड टी ई टी, याची नियुक्ति में रोड़ा

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विधि संवाददाता, इलाहाबाद : हाईकोर्ट 72825 शिक्षकों की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तदर्थ नियुक्ति प्रकरण की 23 जनवरी को सुनवाई करेगा।
प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की मौलिक नियुक्ति रोक दी गई है, उसके खिलाफ प्रशिक्षुओं ने याचिका दाखिल की है। इस मामले में दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए मौलिक नियुक्ति से पहले स्क्रूटनी करने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से कहा गया कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने तीन जनवरी को तदर्थ नियुक्त सहायक अध्यापकों की मौलिक नियुक्ति का आदेश जारी किया है, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण बीएसए उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में हो रही है। आचार संहिता कोई अवरोधक नहीं है। याचिकाओं का विरोध करते हुए अधिवक्ता प्रभाकर अवस्थी व विनय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि 839 तदर्थ चयनितों में से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चयन के मानक (टीईटी में सामान्य के लिए 105 व आरक्षित को 90 अंक) को पूरा नहीं करते हैं। इनकी स्क्रूटनी कराना जरूरी है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने चयनित जनपद में आवेदन ही नहीं किया था तो कुछ ने 30 नवंबर, 2011 के विज्ञापन में आवेदन की नहीं किया।
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