परिषदीय अध्यापकों को वर्तमान में निम्न प्रकार परिवार नियोजन भत्ता देय है :-
ग्रेड-पे -:- देय धनराशि(प्रतिमाह )
4600 - 450 रूपए
4800 - 500 रूपए
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अध्याय-3 (अध्यापकों की सेवा शर्तें) के प्रस्तर-74 में परिषदीय अध्यापकों को मिलने वाले परिवार नियोजन भत्ते की शर्तें निम्न प्रकार हैं :- 74.(क) ऐसे परिषदीय अध्यापकों/कर्मचारियों को जिन्होंने 40 वर्ष की आयु से पूर्व अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो तथा अपना अथवा यथाशक्ति अपनी पत्नी या अपने पति या समस्त पत्नियों का नसबंदी ऑपरेशन करा लिया हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वे परिषदीय सेवक जिनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 , भाग 2 से 4 के मूल नियम 9 (23) (सी) के अन्तर्गत उसकी अगली देय वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि का वैयक्तिक वेतन (पर्सनल- पे) स्वीकृत किया जाये , जो भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्ण सेवा काल में मिलता रहेगा | उन कर्मचारियों को, जो अपने वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुँच चुके हैं उन्हें भी अन्तिम बार दी गई वेतनवृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन (पर्सनल पे) स्वीकृत किया जायेगा, जो पूरे सेवाकाल तक मिलता रहेगा | उक्त आदेश दिनांक 1 सितम्बर 1979 से लागू समझे जायेंगे | प्रतिबन्ध यह है कि ये सुविधा ऐसे परिषदीय सेवकों को देय न होगी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गयी हो या जो ऐसी कार्यवाहियों के आदेशानुसार निलम्बित किया गया हो या जिसकी वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति दी गयी हो |
उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन सेवा की विशेष शर्ते ) नियमावली, 1976 के नियम 10 के अन्तर्गत जिन परिषदीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है उन्हें उक्त सुविधा देय नही होगा
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ग्रेड-पे -:- देय धनराशि(प्रतिमाह )
- तहकीकात : साहब नहीं चाहते कि 839 और अवशेष याची उनके लिये खतरा बनें
- जो पैरामीटर 839 पे लागू होगा वही 24 feb या आगे ऑर्डर पर लागू होगा ये अटल है
- परिषदीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए वर्ष 2017 की अवकाश तालिका(Leave table)
- UP : सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान देने की तैयारियाँ शुरू
- 72825 भर्ती में याची राहत , भविष्य और बुनियाद: जरूर पढ़ें
4600 - 450 रूपए
4800 - 500 रूपए
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अध्याय-3 (अध्यापकों की सेवा शर्तें) के प्रस्तर-74 में परिषदीय अध्यापकों को मिलने वाले परिवार नियोजन भत्ते की शर्तें निम्न प्रकार हैं :- 74.(क) ऐसे परिषदीय अध्यापकों/कर्मचारियों को जिन्होंने 40 वर्ष की आयु से पूर्व अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखा हो तथा अपना अथवा यथाशक्ति अपनी पत्नी या अपने पति या समस्त पत्नियों का नसबंदी ऑपरेशन करा लिया हो अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वे परिषदीय सेवक जिनका परिवार दो बच्चों तक सीमित हो और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 , भाग 2 से 4 के मूल नियम 9 (23) (सी) के अन्तर्गत उसकी अगली देय वेतन वृद्धि के बराबर की धनराशि का वैयक्तिक वेतन (पर्सनल- पे) स्वीकृत किया जाये , जो भविष्य में उसी पद पर या पदोन्नति पर भी पूर्ण सेवा काल में मिलता रहेगा | उन कर्मचारियों को, जो अपने वेतनमान में अधिकतम सीमा तक पहुँच चुके हैं उन्हें भी अन्तिम बार दी गई वेतनवृद्धि के बराबर की धनराशि वैयक्तिक वेतन (पर्सनल पे) स्वीकृत किया जायेगा, जो पूरे सेवाकाल तक मिलता रहेगा | उक्त आदेश दिनांक 1 सितम्बर 1979 से लागू समझे जायेंगे | प्रतिबन्ध यह है कि ये सुविधा ऐसे परिषदीय सेवकों को देय न होगी जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गयी हो या जो ऐसी कार्यवाहियों के आदेशानुसार निलम्बित किया गया हो या जिसकी वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति दी गयी हो |
उत्तर प्रदेश बेसिक स्कूल कर्मचारी (परिवार नियोजन सेवा की विशेष शर्ते ) नियमावली, 1976 के नियम 10 के अन्तर्गत जिन परिषदीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है उन्हें उक्त सुविधा देय नही होगा
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