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22 फरवरी : 19 वें संशोधन के द्वारा 140000 शिक्षामित्रों का समायोजन बिना किसी मानक और योग्यता के

19 वें संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने प्रदेश के 140000 शिक्षामित्रों का समायोजन बिना किसी मानक और योग्यता को निर्धारित करते हुये सहायक अध्यापक पद पर कर दिया और प्रदेश का अरबों का खजाना अवैध तरीके से लुटा दिया गया ।
सपा सरकार ने शिक्षामित्रों को अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह विद्यालयों में तैनात किया ।
पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने इनके समायोजन को पूर्णतः अवैध बताते हुये इनके समायोजन को 20 ठोस बिंदुओं के आधार पर खारिज कर दिया ।
एक बार फ़िर सपा सरकार ने अदालत के आदेश को हवा में उड़ाते हुये अदालत द्वारा अपदस्थ इन शिक्षामित्रों को सपा सरकार आगामी विधानसभा चुनावों में चुनावअधिकारी के रूप में ड्यूटी लगवाकर अपने नापाक मंसूबे में सफल रही ।
सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्र केस की सुनवाई आगामी 22 फरवरी को होगी ।
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