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गत पाँच वर्ष में उत्तर प्रदेश हुई प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों के अदालती पेंच : गणेश शंकर दीक्षित

अब थोड़ा बारीकी से गत पाँच वर्ष में उत्तर प्रदेश हुई प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियों के अदालती पेंच को समझते हैं -
1-सारी भर्तियों में सुप्रीम कोर्ट को केवल ये सिद्ध करना है की भारत की केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में से शिक्षक भर्ती के नियम बनाने का किसे अधिकार हैं और किसके नियम लागू होंगे ।
2- इलाहाबाद हाइकोर्ट के निर्णय गलत हैं या सही ।
और गहराई से समझने की कोशिश करें तो ये लड़ाई उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली के भर्ती नियमों में किये गये 12 वें , 15 वें , 16 वें , 19 वें संशोधनों के वैधानिकता की है ।
1- 12 वें संशोधन से 72825 भर्ती हो रही है , जिसे वर्तमान सपा सरकार ने रद्द कर दिया था पर माननीय हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सपा सरकार इसे करने को विवश हुई और इसीलिए सदा ही प्रशासन ने इस भर्ती से चयनित हुये लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जबकि हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हर जगह इस संशोधन को कानूनन वैध माना गया और 72825 भर्ती की जीत हुई जबकि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार सर्वदा इसके विरोध में रही और इस भर्ती को फँसाने के लिये नाना प्रपंच किये और बदस्तूर अभी भी करने में लगे हुये हैं और इसी भेदभावपूर्ण मानसिकता के चलते अभी तक चयनित लोगों को पूरा वेतन नहीँ दिया गया है और अच्य्नीत के लिये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीँ किया जा रहा है , इस अवज्ञा के लिये सरकार और विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को अदालत ज़रूर दण्डित करेगी और हम इसकी पुरजोर माँग करेंगे ।
इस केस की सुनवाई आगामी 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में होनी तय है ।
2- 15 वें और 16 वें संशोधनों से जूनियर स्कूलों में विज्ञान/गणित की 29000 से अधिक भर्ती और विभिन्न चरणों (10000+15000+16000) और वर्तमान में 12000 भर्ती गतिमान है और साथ ही साथ उर्दू अध्यापकों की भर्ती भी हुई ,
हाइकोर्ट की 8-10 सिंगल और डबल बेंच के अलग अलग केसों में हर आदेश में इस संशोधन को सम्विधान विरुद्ध मानते हुये खारिज कर दिया और इस संशोधन के आधार पर हुई भर्तियों को अवैध करार दिया ,
हाइकोर्ट से इन भर्तियों को अवैध करार दिये जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश की सपा सरकार हठधर्मिता दिखाते हुये अदालतों के आदेशों की अवहेलना करती रही और इस सरकार के वफादार अधिकारी अरबों रुपये इन भर्तियों में गलत चयनित लोगों पर लुटा रही है ।
इसकी सुनवाई 30-01-2017 को सुप्रीम कोर्ट में होनी तय हुई है ।
3- 19 वें संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने प्रदेश के 140000 शिक्षामित्रों का समायोजन बिना किसी मानक और योग्यता को निर्धारित करते हुये सहायक अध्यापक पद पर कर दिया और प्रदेश का अरबों का खजाना अवैध तरीके से लुटा दिया गया । सपा सरकार ने शिक्षामित्रों को अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह विद्यालयों में तैनात किया ।
पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने इनके समायोजन को पूर्णतः अवैध बताते हुये इनके समायोजन को 20 ठोस बिंदुओं के आधार पर खारिज कर दिया ।
एक बार फ़िर सपा सरकार ने अदालत के आदेश को हवा में उड़ाते हुये अदालत द्वारा अपदस्थ इन शिक्षामित्रों को सपा सरकार आगामी विधानसभा चुनावों में चुनावअधिकारी के रूप में ड्यूटी लगवाकर अपने नापाक मंसूबे में सफल रही ।
सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्र केस की सुनवाई आगामी 22 फरवरी को होगी ।
शेष फ़िर....
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