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त्रिपुरा शिक्षकों का मैटर में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था

इस याचिका में हाई कोर्ट के आर्डर के विरुद्ध त्रिपुरा सरकार गयी थी।
■ हाई कोर्ट में याचियों ने GOVERNMENT OF TRIPURA GENERAL ADMINISTRATION (PERSONNEL & TRAINING) DEPARTMENT, 30th August, 2003� की पूरी पालिसी को चैलेंज किया था और इसके आधार पर की गयी 10,323 teachers की भर्ती, जिसमें 1,100 postgraduate, 4,617 gradute और 4,606 undergraduate teachers के पद थे, उसको भी चैलेंज किया था।
■ पूरी पालिसी में ही कई खामियां थी और इसी पालिसी के आधार पर त्रिपुरा में सभी भर्तियां होती थी।
■ हाई कोर्ट ने इस पालिसी को 07 मई 2014 को null एंड वोयड घोषित किया और इस भर्ती को भी सेट असाईड(रद्द) कर दिया। साथ ही कहा था कि विद्यार्थियों की कोई गलती नही है इसलिए ये शिक्षक 31 दिसम्बर तक काम करते रहे। तब तक सरकार योग्य शिक्षकों की भर्ती कर ले।
सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आर्डर पे आज मोहर लगा दी।
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