22वें संशोधन के बाद, 68500 भर्ती परीक्षा और कटॉफ़ के विरुद्ध दाख़िल शिक्षमित्रों और BTCians की याचिकाएँ ख़ारिज होना तय - AG

*22वें संशोधन के बाद, 68500 भर्ती परीक्षा और कटॉफ़ के विरुद्ध दाख़िल शिक्षमित्रों और BTCians की याचिकाएँ ख़ारिज होना तय - AG*

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*1) कल 09.04.2018 को सीजे कोर्ट में डेली कॉज लिस्ट में आइटम 2 पर परीक्षा और कटऑफ विरोधी याचिकाएं लगी हैं। याचियों का कहना है कि अर्हता का आधार NCTE निर्धारित करती है और राज्य सरकार एक नई अहर्ता नहीं जोड़ सकती इसलिए कटॉफ़ और परीक्षा हटाने का आदेश किया जाए।*
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2) 22nd अम्मेण्डमेंट का प्रस्ताव 06.03.2018 को कैबिनेट मीटिंग में पारित हो चुका है। (21st भी 06.02.2018 को पारित हुआ था) 21st में प्रशिक्षण जनपद आवेदन बाध्यता को समाप्त किया गया था और NCTE से APPROVED सभी कोर्सेस को मान्य किया गया था।
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3) 22nd में लिखित परीक्षा को नियम 8 में उल्लिखित अर्हता के आधार से निकालकर नियम 14 के चयन के आधार और मेरिट लिस्ट निर्धारण के आधार में शामिल किया गया है। साथ ही 2(1)(भ) में उत्तीर्णआंक यानि कटऑफ को भी परिभाषित किया गया है। परीक्षा और कटऑफ अब कोई कोर्ट नहीं हटाएगी।
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*4) साथ ही WRIT A 70682/2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पैरा 19 में स्पष्ट रूप से कहा है कि सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एन॰सी॰टी॰ई॰ मिनमम क्वालिफ़िकेशन निर्धारित करती है लेकिन भर्ती के अन्य नियमों और विनियमों को निर्धारित करने वाले सक्षम प्राधिकारी NCTE द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से ऊपर कोई भी योग्यता निर्धारित कर सकते हैं।*
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5) स्टेट औफ़ यूपी बनाम भूपेन्द्र नाथ त्रिपाठी 2010 (5) ईएससी 630 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 24 में स्पष्ट रूप से कहा है कि "There is no quarrel with the proposition that the State in its discretion is entitled to prescribe such qualifications as it may consider appropriate for candidates seeking admission into BTC course so long as the qualifications so prescribed are not lower than those prescribed by or under the NCTE Act. The State can always prescribe higher qualification, ...."
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*6) मिनिमम पासिंग कटऑफ बस सरकार चाहे तो हटा सकती थी कोर्ट नहीं हटाएगी। 22वें संशोधन के बाद सरकार का रूख स्पष्ट है सरकार कटऑफ की पक्षधर है। इसलिए शिक्षामित्रों और कुछ बीटीसी धारी द्वारा दाखिल लगभग आधा दर्जन केसेस खारिज कर दिए जाएंगे।*(जो कह रहे हैं कि ओबीसी का मिनिमम कटऑफ जनरल के बराबर कर दिया, योगी ने आरक्षण खत्म कर दिया उनके लिए किसी दिन पोस्ट करके, सच्चाई से अवगत कराएंगे)
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PS:- 68500 को २२वें संशोधन से करने के लिए सरकार 09.01.2018 के शासनादेश में संशोधन करेगी या टेट 2017 रेवायज़ होने पर पुराना GO रद्द कर नया GO निकालकर नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करेगी इसलिए BTCians ख़ासकर *13, 14 और आने वाले 15 बैच के पास अवसर है कि वे 23वें संशोधन करालें जिसमें परिशिष्ट से* शिक्षमित्रों का arbitrary, irrational और illogical भारांक हटा दिया जाए। *2015 बैच भी साथ दे क्योंकि अगली भर्ती में वे भी योग्य होंगे और भारांक उन्हें हवा भी नहीं आने देगा। भारांक सरकार हटा दे तो अच्छा है कोर्ट से भारांक रद्द नहीं होगा और कोर्ट केस करते भी हैं तो भी शिक्षमित्रों को सरकार कोर्ट के अधीन नियुक्त कर देगी।*

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