प्राथमिक में बीएड को शामिल करने के संबंध में और बंगाल में हाईकोर्ट के आर्डर की समीक्षा

1) बंगाल में हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया है उसको कोई भी किसी भी प्रकार से देखने को स्वतन्त्र है लेकिन हमारे अनुसार वो एक अंतरिम आर्डर है और जज साहब के डिस्क्रेशन पर बेस्ड है न की किसी ग्राउंड पर।
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2) हमारे अभी तक की जानकारी अनुसार बीएड को अंदर करना intravires है। RTE एक्ट 2009 का सेक्शन 23(1) NCTE को मिनिमम योग्यता निर्धारित करने की शक्ति देता है।
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3) और इस नोटिफिकेशन को ULTRAVIRES डिक्लेअर कराने के लिए संविधान का सहारा लेना होगा। लेकिन यह गजत नोटिफिकेशन संविधान के किस आर्टिकल के विपरीत है हमें तो पता नहीं।
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4) इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के जजमेंट के अगेंस्ट भी यदि यह नोटिफिकेशन होता तो illegal ठहराया जा सकता था।
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5) अभी के हमारे ज्ञान के अनुसार बीएड को बाहर कराना असम्भव है आगे कोई बिंदु हमारे संज्ञान में आया तो बताएंगे।