लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शिक्षक
भर्ती में पासिंग मार्क बढ़ाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर फिलहाल
एक दिन के लिए शुक्रवार तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कई शिक्षामित्रों की ओर से दायर याचिकाओ पर गुरुवार को दिए हैं।
याचिका दायर कर सरकार द्वारा सहायक शिक्षकों की भर्ती में पैसठ और साठ प्रतिशत पासिंग अंक किए जाने के शासनादेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि यह शासनादेश शिक्षामित्रों के हितों के खिलाफ है। याचिका का विरोध कर राज्य सरकार की ओर से कहा कि शिक्षा को उन्नत करने और शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जारी शासनादेश सही है।
याचिका पर सुनवाई समय के अभाव में पूरी न होने से अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई जारी रखने के आदेश दिए। याची के बार-बार अनुरोध के बाद अदालत ने एक दिन के लिए शुक्रवार सुनवाई तक मामले में यथास्थिति के आदेश दिए। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभी कोई प्रक्रिया होने नहीं जा रही।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने कई शिक्षामित्रों की ओर से दायर याचिकाओ पर गुरुवार को दिए हैं।
याचिका दायर कर सरकार द्वारा सहायक शिक्षकों की भर्ती में पैसठ और साठ प्रतिशत पासिंग अंक किए जाने के शासनादेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि यह शासनादेश शिक्षामित्रों के हितों के खिलाफ है। याचिका का विरोध कर राज्य सरकार की ओर से कहा कि शिक्षा को उन्नत करने और शिक्षा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जारी शासनादेश सही है।
याचिका पर सुनवाई समय के अभाव में पूरी न होने से अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई जारी रखने के आदेश दिए। याची के बार-बार अनुरोध के बाद अदालत ने एक दिन के लिए शुक्रवार सुनवाई तक मामले में यथास्थिति के आदेश दिए। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि अभी कोई प्रक्रिया होने नहीं जा रही।