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योर मनी : जानें टैक्स बचत के तरीके

हर व्यक्ति ये सोचता है कि वह टैक्स की बचत कैसे करे। इसके लिए वह निवेश अथवा दूसरे विक्लपों को खोजता रहा है। ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के पंकज मठपाल बता रहे हैं कैसे टैक्स की बचत की जा सकती है।

पंकज मठपाल के अनुसार ज्यादा लोगों को टैक्स बचाने के लिए केवल 80सी ही दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, 80सी के अलावा भी कई ऐसे विकल्प हैं जिससे हम टैक्स की बचत कर सकते हैं। निवेश के साथ टैक्स बचत का नजरिया है तो ईटीएफ, महारत्न, नवरत्न कंपनिया, सीएनएक्स 100 इत्यादि में भी निवेश करके टैक्स की बचत की जा सकती है। 80जी के तहत डोनेशन देकर भी टैक्स में छूट पाई जा सकती है। किंतु यहां यह ध्यान रहे कि 10,000 रुपये से ऊपर की राशि नकद डोनेशन के लिए ना दें।

यदि आपने 40 लाख रुपये का घर खरीदा है और इस घर को खरीदने के लिए 25 लाख रुपये लोन लिया है। ऐसी स्थिति में सेक्शन 80ई के तहत आप करीब 1 लाख रुपये तक टैक्स में छूट पाने के हकदार हो सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए भी टैक्स में छूट मिलती है ये तो सभी जानते हैं। लेकिन यदि आपने पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ कवर लिया है तो आप 15,000 तक की टैक्स में छूट पा सकते हैं। जबकि इसके साथ माता-पिता के लिए हेल्थ पॉलिसी ली है तो आप 20,000 रुपये तक टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी जान लें कि हेल्थ चेकअप के लिए 80डी के तहत 5,000 रुपये की टैक्स छूट मिलती है।

घर खरीदने के लिए यदि आपने स्टैंप ड्यूटी का भुगतान किया तो 80सी के तहत इसमें छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। वहीं नौकरीपेश यदि किराए पर रहते हैं तो एचआरए के तहत वह भी टैक्स में छूट पाने के हकदार होते हैं।

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