असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया से एमफिल वाले होंगे बाहर
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर चयन प्रक्रिया में एमफिल वालों को भर्ती मौका नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एमफिल वालों की पात्रता को लेकर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से लिखे गए पत्र के जवाब में यह स्पष्ट कर दिया है।
आयोग के सचिव संजय सिंह ने 19 जून को एमफिल पास अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए यूजीसी को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। यूजीसी ने आयोग को जवाब भेज दिया है। कहा है कि यूजीसी 2009 रेगुलेशन के तहत डीफिल/पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को नेट, स्लेट और सेट से छूट दी गई है लेकिन एमफिल वाले इस लाभ से वंचित कर दिए गए हैं। यूजीसी ने आयोग को दिए पत्र के जवाब में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन के लिए सिर्फ डीफिल/पीएचडी वालों को नेट, स्लेट और सेट से छूट दी है।यूजीसी ने 2009 में रेगुलेशन बनाकर डीफिल/पीएचडी की डिग्री देने के मानक तय किए थे। अब यूजीसी ने एक और रेगुलेशन बनाया है जिसमें कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट, स्लेट और सेट परीक्षा पास करना अनिवार्य योग्यता होगी लेकिन वर्ष 2009 में दिए गए प्रावधानों के तहत डीफिल/पीएचडी डिग्री हासिल करने वालों को इस अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। गत दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
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आयोग के सचिव संजय सिंह ने 19 जून को एमफिल पास अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के लिए यूजीसी को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। यूजीसी ने आयोग को जवाब भेज दिया है। कहा है कि यूजीसी 2009 रेगुलेशन के तहत डीफिल/पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को नेट, स्लेट और सेट से छूट दी गई है लेकिन एमफिल वाले इस लाभ से वंचित कर दिए गए हैं। यूजीसी ने आयोग को दिए पत्र के जवाब में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन के लिए सिर्फ डीफिल/पीएचडी वालों को नेट, स्लेट और सेट से छूट दी है।यूजीसी ने 2009 में रेगुलेशन बनाकर डीफिल/पीएचडी की डिग्री देने के मानक तय किए थे। अब यूजीसी ने एक और रेगुलेशन बनाया है जिसमें कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट, स्लेट और सेट परीक्षा पास करना अनिवार्य योग्यता होगी लेकिन वर्ष 2009 में दिए गए प्रावधानों के तहत डीफिल/पीएचडी डिग्री हासिल करने वालों को इस अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। गत दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
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