इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को एक और झटका । हाईकोर्ट
ने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के सचिव रिज़वान उर रहमान की नियुक्ति को अवैध
करार दिया ।
सचिव पद पर उनकी
नियुक्ति को रद्द कर एक हफ्ते में आईएएस कैडर के सीनियर अफसर की नियुक्ति
के आदेश दिए । किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का सचिव सीनियर आईएएस अफसर
होता है, लेकिन रिज़वान रहमान क्लर्कियल ग्रेड से सेक्शन आफिसर थे । वह यहां
इसी साल जनवरी महीने में सचिव बनाए थे । कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार
लगाते हुए कहा कि नौ महीनो में एक भी आईएएस को इस पद के लिए नहीं ढूंढ़
पाना गलत है । यह आदेश जस्टिस अरुण टंडन की बेंच ने दिया है । आयोग के
चेयरमैन अनिल यादव की नियुक्ति पर कोर्ट में बारह अक्टूबर को सुनवाई होगी ।सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC