नई दिल्ली : यूपी
पुलिस भर्ती में ओएमआर शीट में व्हाइटनर प्रयोग करने वालों को अयोग्य
ठहराया गया। इसके बावजूद सरकार का रुख ऐसे उम्मीदवारों को पुलिस बल में
लेने का है। इस पर
सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस परीक्षा में 37 हजार उम्मीदवार
शामिल हुए थे।
कोर्ट ने पूछा कि सरकार उन लोगों को प्रशिक्षण के लिए कैसे भेज सकती है, जो योग्य नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि इससे जटिलताएं पैदा होंगी। ऐसे हजारों लोग सड़कों पर उतर आएंगे। जस्टिस टीएस ठाकुर और वी गोपाल गौड़ा की पीठ ने अभ्यर्थियों की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। यूपी सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह पेश हुए। उन्होंने कहा कि ओरएमआर शीट में व्हाइटनर का प्रयोग करने पर अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवारों को लेने की अनुमति दी जाए। जस्टिस ठाकुर ने ऐतराज जताया। कहा कि अयोग्य ठहराए लोगों को समायोजित करने का बयान उचित नहीं है।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
कोर्ट ने पूछा कि सरकार उन लोगों को प्रशिक्षण के लिए कैसे भेज सकती है, जो योग्य नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि इससे जटिलताएं पैदा होंगी। ऐसे हजारों लोग सड़कों पर उतर आएंगे। जस्टिस टीएस ठाकुर और वी गोपाल गौड़ा की पीठ ने अभ्यर्थियों की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई की। यूपी सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह पेश हुए। उन्होंने कहा कि ओरएमआर शीट में व्हाइटनर का प्रयोग करने पर अयोग्य ठहराए गए उम्मीदवारों को लेने की अनुमति दी जाए। जस्टिस ठाकुर ने ऐतराज जताया। कहा कि अयोग्य ठहराए लोगों को समायोजित करने का बयान उचित नहीं है।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC