रिक्त पांच सौ पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

ब्यूरो, इलाहाबाद : पुलिस विभाग में रिक्त दारोगा भर्ती-2011 के पांच सौ पदों को भरने के लिए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। उनका कहना है कि सरकार इन पदों को कैरी फारवर्ड (योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर अगली भर्ती के लिए सुरक्षित) करना चाह रही है लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है।

क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित पदों को कैरी फारवर्ड नहीं किया जा सकता। योग्य उम्मीदवार न मिलने पर पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर जवाब मांगा है।

इस बाबत अभ्यर्थी आनंद सिंह व अन्य ने याचिका दाखिल की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि इन पदों को भरने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। पीठ ने स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय को यह बताने के लिए कहा है कि कितने अभ्यर्थियों का आवेदन दस्तावेजों की जांच के दौरान निरस्त कर दिया गया। कितने लोग चयन होने के बाद भी ज्वाइन करने नहीं आए और मेडिकल जांच में कितनों को अनफिट करार दिया गया। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि क्या रिक्त पदों को मेरिट के आधार पर भरा जा सकता है। यह भी बताया जाए कि इस भर्ती के लिए कट आफ मेरिट का आधार क्या रहा है। याचियों की ओर से अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव का कहना था कि यदि रिक्त पदों को भरा जाता है तो याचीगण मेरिट में आ सकते हैं। पदों को अगली भर्ती के लिए छोड़ देने का कोई औचित्य नहीं है।


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