इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र बेसिक शिक्षा परिषद के गठन के पूर्व नियुक्त
शिक्षकों व कर्मचारियों को भी अवकाश नकदीकरण का हकदार करार दिया है। कोर्ट
ने कहा है कि अधिनियम की धारा नौ में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है जिससे परिषद में स्थानांतरित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ नहीं मिलेगा।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड तथा न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा परिषद की विशेष अपील को खारिज करते हुए दिया है। मीरजापुर निवासी धरणीधर दूबे की याचिका पर एकलपीठ ने अवकाश नकदीकरण का लाभ देने का आदेश दिया था जिसे परिषद ने चुनौती दी थी।
धरणीधर दूबे की नियुक्ति 13 जुलाई 1965 में मीरजापुर शहरी क्षेत्र में हुई थी। बाद में परिषद में स्थानान्तरित हो गए। सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नकदीकरण का लाभ देने से इनकार कर दिया गया। कहा गया कि परिषद गठन से पूर्व अवकाश नकदीकरण का प्रावधान नहीं था। इसे याचिका में चुनौती दी गयी। कोर्ट ने परिषद के आदेश को सही नहीं माना था।
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धरणीधर दूबे की नियुक्ति 13 जुलाई 1965 में मीरजापुर शहरी क्षेत्र में हुई थी। बाद में परिषद में स्थानान्तरित हो गए। सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नकदीकरण का लाभ देने से इनकार कर दिया गया। कहा गया कि परिषद गठन से पूर्व अवकाश नकदीकरण का प्रावधान नहीं था। इसे याचिका में चुनौती दी गयी। कोर्ट ने परिषद के आदेश को सही नहीं माना था।
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