पहली पत्नी के रहते दूसरी को नौकरी नहीं : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से इंकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि पहली पत्नी से संतान न होने की दशा में उसकी सहमति से दूसरी शादी करने पर भी उसे नौकरी नहीं दी जा सकती है।
ऐसी दशा में सरकारी सेवक को अपने विभाग में दूसरी शादी के बाबत जानकारी देनी चाहिए थी।
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