Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

फर्जी तरीके से शिक्षामित्र की नियुक्ति का मामला : बीएसए, ग्राम प्रधान समेत 6 पर किया जाए मुकदमा

मऊ : हलधरपुर थाना क्षेत्र के मानिकपुर प्राथमिक पाठशाला में फर्जी तरीके से शिक्षामित्र की नियुक्ति के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित ग्राम प्रधान व अन्य के विरुद्ध मामले में प्राथमिक दर्ज कर संबंधित थाने को विवेचना का आदेश दिया है।
हलधरपुर थाने के मानिकपुर गांव निवासी रामबहादुर चौहान ने न्यायालय में 156 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन किया था। आवेदन के अनुसार उसके गांव में स्थित प्राथमिक पाठशाला में शिक्षा मित्र की नियुक्ति हेतु समाचार पत्र में 30 अक्टूबर 2004 को विज्ञापन दिया गया। इसके अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2004 निर्धारित था। किंतु 29 जुलाई 2004 को मानिकपुर गांव के रमेश चौहान की फर्जी तरीके से नियुक्ति कर ली गई तथा साजिश के तहत सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चयन समिति का प्रस्ताव तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दिया गया जो बिना जांच किए 29 जुलाई 2009 को ही शिक्षा मित्र की नियुक्ति कर दी। इस मामले में रमेश चौहान सहित तत्कालीन प्रधानाध्यापक गिरिजाशंकर चौहान, प्रधान, देवेंद्र चौहान, सीता राम प्रजापति, मालती देवी, तत्कालीन सहायक बेशिअ , विकास खंड रतनपुरा व तत्कालीन बेशिअ मऊ को आरोपी बनाया गया था।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

إرسال تعليق

0 تعليقات

latest updates

latest updates

Random Posts