Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

बिना टीईटी शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन संविधान के विरुद्ध: हाईकोर्ट

कोर्ट में याची का यह भी कहना था कि प्रदेश सरकार को यह छूट प्रदान करने का अधिकार नहीं है। केंद्र के मात्र एक पत्र के आधार पर यह छूट प्रदान की गई है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस नियम को निरस्त करते हुए आदेश पारित किया।
हाईकोर्ट के मुताबिक टीईटी एक अनिवार्य योग्यता परीक्षा है। बिना टीईटी पास किए किसी भी अभ्यर्थी शिक्षा मित्र को प्राथमिक शिक्षक के पद पर समायोजित करना गलत है। कोर्ट ने अवधारित किया कि अनिवार्य योग्यता में छूट प्रदान करना संविधान के विपरीत है।

सरकार की ओर से नियमों की अनदेखी कर छूट प्रदान करना अवैधानिक है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उन शिक्षा मित्रों को झटका लगा है, जिन्होंने शिक्षक योग्यता परीक्षा पास नहीं की थी। प्रदेश में ऐसे प्राथमिक शिक्षकों की संख्या करीब पांच सौ बताई जा रही है।

पूर्व में सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि इन शिक्षकों को इग्नू से प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा भी कराया जाएगा।

sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

إرسال تعليق

0 تعليقات

latest updates

latest updates

Random Posts