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सुरक्षाकर्मी की शैक्षिक योग्यता हुई इंटरमीडिएट, सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तो) की (सातवां संशोधन) नियमावली, 2017 को मंजूरी

लखनऊ : कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तो) की (सातवां संशोधन) नियमावली, 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत सचिवालय में तैनात होने वाले सुरक्षाकर्मियों की
शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट अनिवार्य कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तो) की नियमावली, 1974 में विधान सभा सचिवालय के सुरक्षा सहायकों की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल है, जबकि उत्तर प्रदेश सचिवालय के समकक्ष पदों यथा विधान भवन रक्षक और अग्नि रक्षक की शैक्षिक योग्यता सचिवालय प्रशासन विभाग के जनवरी 2015 के शासनादेश के जरिए हाईस्कूल के स्थान पर इंटरमीडिएट कर दी गई है।

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