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अगर अचयनित याचियों को नौकरी नहीं मिलती है तो अचयनित याची समानता के अधिकार के तहत पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे

C/Pसोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि अगर 839 चयनित याची बचे रहते हैं और अचयनित याचियों को नौकरी नहीं मिलती है तो अचयनित याची समानता के अधिकार के तहत पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे।

वहीं दूसरी बहस यह चल रही है कि 839 चयनित याची अचयनित याचियों के पुनर्विचार याचिका दायर करने के पहले ही एक कमजोर पुनर्विचार याचिका दायर करके उसे डिसमिस करवा दे ताकि उसके बाद फिर से किसी और की पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट ही नहीं हो।
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