12460 शिक्षक भर्ती लखनऊ हाईकोर्ट अपडेट

◼️ जस्टिस इरशाद अली जी द्वारा 12460 भर्ती की चयन सूची रद्द करके भर्ती में ज़िला वरीयता लागू कर पुनः काउन्सिलिंग कराकर भर्ती करने का आदेश दिया गया था। इस आदेश में संशोधन हेतु कार्यरत अध्यापकों की ओर से अपील दाख़िल कर प्रार्थना की गयी कि नियुक्ति प्राप्त कर चुके अध्यापकों को इस आदेश से प्रभावित ना किया जाए।


◼️ टीम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एल॰पी॰ मिश्रा जी को एंगेज किया गया। मिश्रा जी ने कार्यरत अध्यापकों का पक्ष रखा जिसके फलस्वरूप माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा गया कि अग्रिम आदेशों तक कार्यरत अध्यापक सिंगल बेंच के आदेश से प्रभावित नही होंगे।

◼️ आज दिनांक 25/04/19 को मुख्य न्यायाधीश महोदय जी की बेंच में हमारा केस लगा था, सुबह ही सूचना प्राप्त हो गयी थी कि तबियत ठीक न होने के कारण कोर्ट नही बैठेगी और सी॰जे॰ अपने चैम्बर से ही ज़रूरी औपचारिकताएँ पूरी करेंगे। अतः चैम्बर में ही केस मेन्शन कराकर टीम द्वारा दाख़िल दोनो अपीलों पर स्टे ऑर्डर बढ़वा लिया गया।

◼️ टीम द्वारा पूर्व में ही अवगत कराया गया था कि यदि शून्य जनपद के पैरोकारों द्वारा किसी की बातों में आकर ज़िला वरीयता के नियम को चुनौती दी गयी तो स्थितियाँ आपके विरुद्ध हो जाएँगी और यह मुकदमा लम्बे समय तक लम्बित रहकर अंत में आपको निराशा भरा परिणाम देगा। लेकिन हमारी बातों को हमारा विरोध बताया गया।

◼️ 12460 भर्ती में बचे हुए पदों पर नियुक्ति पत्र के लिए 51 जनपद तथा शून्य जनपद को सुलह करनी होगी। अभी कुछ माह पहले भी हमने सुलह की बात की थी लेकिन तब भी चंद अहंकारी मूर्खों ने बात आगे नही बढ़ने दी। अब भी समय है, पुनः विचार करते हुए सभी पक्ष सुलह के लिए तैयार हो जाइये। हमारी पूरी टीम आज भी मध्यस्थता के लिए समर्पित रहेगी।

धन्यवाद।
#कुलदीप_एंड_टीम


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