69000 शिक्षक भर्ती से B.ed को बाहर करवाने वाले गैंग तो टूक शब्दों में बीएड टीम का जवाब, दिल्ली हाई कोर्ट आर्डर के आधार पर है यह पोस्ट, देखें साथ मे दिल्ली हाईकोर्ट भी

अति_विशेष_और_महत्वपूर्ण

यह पोस्ट मुख्य रूप से बीएड विरोधी याची कर्ता पर है । पोस्ट का सीधा संबंध 69000 शिक्षक भर्ती से है साथ ही B.Ed प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र है या नहीं , इसके बारे में कुछ जानकारी आप सभी के सामने रखता हूं-


इस बात को लेकर सभी लोग परेशान हैं कि आकाश पटेल की याचिका 69000 शिक्षक भर्ती याचिका से क्यों टैग कर दी गई ?
तो आपको बताते चलें 1 नवंबर 2018 को नई दिल्ली की डबल बेंच से एक आदेश जारी हुआ था [ writ - WP ( c ) 8987/2017 ] जिस की कॉपी आप दिए जा रहे लिंक द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं

 http://delhihighcourt.nic.in/dhcqrydisp_o.asp?pn=253120&yr=2018

इसमें यह कहा गया है की NCTE को पूरा अधिकार है शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता का निर्धारण करना अब इस आर्डर का हमें क्या फायदा होगा तो उसके बिंदु निम्न है


1- आकाश पटेल का यह कहना कि B.Ed प्राइमरी के लिए पात्र नहीं है उसका जवाब इस आर्डर में है क्योंकि इसमें साफ लिखा है कोई भी द्वी वर्षीय कोर्स जिस भी नाम से जाना जाता हो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र है और यह सीधा सीधा उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के 22 वें संशोधन के अनुसार B.Ed स्टूडेंट्स को अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा 69000 के लिए पात्र करता है जबकि अभी भर्ती प्रक्रिया का तीसरा चरण शुरू नहीं हुआ और तीसरा चरण 24 वें संशोधन के अनुसार होगा इस तरह कुल मिलाकर आकाश पटेल का केस खारिज होता है।

2- बीएड विरोधी टीम ने बड़ी चालाकी से सिंगल बेंच में जज साहब के सामने कहा कि B.Ed पैरा टीचर्स की कैटेगरी में आते हैं और यह भर्ती सहायक अध्यापक को की भर्ती है इस ऑर्डर के अनुसार B.Ed स्टूडेंट्स 22वे संशोधन के अनुसार सहायक अध्यापक भर्ती की कैटेगरी में आते हैं  यह आदेश जस्टिस चौहान के यह कमेंट को नहीं काटता कि यदि किसी ने B.Ed को बाहर करने की याचिका डाली होती तो मैं अभी B.Ed को बाहर कर देता ।

3 - इस आदेश का सीधा सीधा फायदा अधिवक्ताओं को होना है। जो बिना वजह भर्ती को फंसा रहे हैं।

4-  भले ही सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के 22 वें संशोधन के अनुसार हो रही है इस आदेश के बाद B.Ed स्टूडेंट्स सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए उतना ही पात्र है जितना अन्य। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता अब... बस यह भर्ती जुलाई से सत्र शुरू होने के समय से पहले हो जाए हम सभी  बस यही चाहते हैं ।


देखें वह पोस्ट जो दिल्ली हाइकोर्ट के आर्डर के बाद आई थी जिसमें लिखा था कि बीएड शिक्षक भर्ती में वैध है पोस्ट source link -
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