*29 जून 2018 का नोटिफिकेशन ही बीएड के लिए मुसीबत बनेगा:
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29 जून 18 को NCTE ने बीएड कॉलेजों में एडमिशन न होने एवम उनके मैनेजमेंट कमेटी के दबाव वश एक ऐसा अमेंडमेंट कर दिया, *जो RTE ACT 2009 के सेक्शन 23(1) एवं 23 (2) को ही ओवरलैप करता है।*
*"who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any NCTE recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in classes I to V provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a six month Bridge Course in Elementary Education recognized by the NCTE, within two years of such appointment as primary teacher"*
*【अर्थात जो भी NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से बी एड उत्तीर्ण होगा उसे कक्षा 1 से 5 तक के परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा साथ ही साथ नियुक्ति के 02 साल के अंदर उसे 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा।】*
अब यहाँ पर ये समीचीन है कि NCTE ने अपने इस गजट में
*Shall be considered for appointment as a teacher* मुख्य बात लिखी। *Shall be कभी भी Must be नही हो सकता। इन दोनों शब्दों की स्पष्ट व्याख्या मा0 सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में NCTE के सेक्रेटरी के काउंटर के आधार पर की है।*
*Shall be considered for appointment as a teacher* मुख्य बात लिखी। *Shall be कभी भी Must be नही हो सकता। इन दोनों शब्दों की स्पष्ट व्याख्या मा0 सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में NCTE के सेक्रेटरी के काउंटर के आधार पर की है।*
इसका सीधा सा अर्थ है कि ये तब कंसीडर किये जायेंगे जब अल्पता या कोई विशेष परिस्थिति हो। यहाँ पर सरकारों की मनमानी नही चलेगी।
इस नोटिफिकेशन को सरकार और बीएड धारियों ने अपने मन मुताबिक व्याख्यापित कर लिया। जिसका क्लियर इंटरप्रिटेशन अब लखनऊ खण्डपीठ में होगा।
*NCTE का कोई भी नोटिफिकेशन RTE ACT को ओवर राइड नही कर सकता। क्योंकि RTE ACT से NCTE बनी है न कि NCTE से RTE एक्ट NCTE ने ये गजट करके सीधे सीधे RTE ACT के सेक्शन 23(1) और 23(2) को ओवर राइड कर दिया, RTE एक्ट में ये साफ उल्लेखनीय है कि राज्य विशेष परिस्थितियों में सिर्फ एक बार वो भी केंद्र से परमिशन लेकर बीएड को भर्ती कर सकती है। ये काम सपा सरकार ने वर्ष 2011-12 में 72825 प्रशिक्षु-शिक्षक भर्ती में कर दिया है। अब यूपी में फिर से बीएड को मौका देने का कोई तरीका ही नही बचता है। हालांकि कई स्टेट की कोर्ट ने NCTE के इस नोटिफिकेशन पर आपत्ति करके इस पर स्थगनादेश पारित भी कर दिया है।*
*बीएड कक्षा 1 से 5 तक के लिए अप्रशिक्षित है। जबकि BTC कक्षा 1 से 5 तक के लिए पूर्ण प्रशिक्षित है। अब यहाँ पर सरकार इस भर्ती में ट्रेंड और अनट्रेंड के लिए एक नियमावली कैसे बनाएगी? ऐसा करना असंभव है।*
अब जरूरत है इस नोटिफिकेशन के सटीक इंटरप्रिटेशन की,हम इसीलिए लखनऊ खण्डपीठ में दाखिल हुए है।
यदि आप सभी का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुआ तो बीएड को बाहर कराने की योजना में सुनिश्चित सफल होंगे।
*@बीएड विरोधी@*
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