योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन नाम से नई यूनिट गठित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है.
लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई. बैठक के दौरान 8 प्रस्ताव पास हुए हैं. अब योगी सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. इसी कड़ी में बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर अब 1,000 रुपए का चालान देना पड़ेगा. वहीं, अति पिछड़ों के शादी अनुदान के लिए आवेदन देने की तिथि 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई है.
ये महत्वपूर्ण फैसले
वाहन स्वामियों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु मोटर-यान नियमावली 1998 के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव को पास कर दिया गया.
मोटर-यान अधिनियम 1988 की धारा 200 के अंतर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन पर वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है.
उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से विशेष यूनिट बनाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है.
गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली 1979 में संशोधन के लिए गन्ना पर्यवेक्षक नियमावली 2019 की मंजूरी से जुड़े प्रस्ताव को भी राज्य कैबिनेट ने पास कर दिया है.
अटल नवीनीकरण और रूपांतरण मिशन के अंतर्गत सैप वर्ष 2017-20 के लिए मिर्जापुर की सीवर योजना फेज-2 के संबंध में भी प्रस्ताव पास किया गया है.
वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य संपत्ति विभाग में विभिन्न परियोजनाओं हेतु एकमुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृति के बारे में मंत्रिपरिषद को अवगत कराने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है.
व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में 45.68 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है.
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लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक मंगलवार को हुई. बैठक के दौरान 8 प्रस्ताव पास हुए हैं. अब योगी सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. इसी कड़ी में बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर अब 1,000 रुपए का चालान देना पड़ेगा. वहीं, अति पिछड़ों के शादी अनुदान के लिए आवेदन देने की तिथि 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई है.
ये महत्वपूर्ण फैसले
वाहन स्वामियों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु मोटर-यान नियमावली 1998 के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव को पास कर दिया गया.
मोटर-यान अधिनियम 1988 की धारा 200 के अंतर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन पर वसूली जाने वाली जुर्माने की राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है.
उत्तर प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नाम से विशेष यूनिट बनाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है.
गन्ना विकास विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली 1979 में संशोधन के लिए गन्ना पर्यवेक्षक नियमावली 2019 की मंजूरी से जुड़े प्रस्ताव को भी राज्य कैबिनेट ने पास कर दिया है.
अटल नवीनीकरण और रूपांतरण मिशन के अंतर्गत सैप वर्ष 2017-20 के लिए मिर्जापुर की सीवर योजना फेज-2 के संबंध में भी प्रस्ताव पास किया गया है.
वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य संपत्ति विभाग में विभिन्न परियोजनाओं हेतु एकमुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृति के बारे में मंत्रिपरिषद को अवगत कराने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है.
व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में 45.68 करोड़ रुपये के फंड की व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया है.
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