69000 कोर्ट अपडेट्स 24Sep19 पॉइंट तो पॉइंट बहस, पढें विस्तृत सार

69000 कोर्ट अपडेट्स 24Sep19*
*207-2019   STATE OF U.P. THRU. ADDL. CHIE  C.S.C.-F SECY. BASIC EDUCATION & ORS. LAL BAHADUR SINGHVs. MOHD. RIZWAN & ORS.         AMIT KR. SINGH BHADAURIYA*  की स्पेशल अपील पर एडवोकेट जनरल साहब ने 7जनवरी2019के शासनादेश को न्यायसंगत बताने एवं सिगल बेच जजमेंट के खिलाफ अपना सबमिशन लंच से पहलें एवं लंच के बाद तक रखा ।

सर्वप्रथम उन्होने *स०अ०भर्ती परीक्षा* एवं बेसिक शिक्षा नियमावली उ०प्र० को डिफाईन करते हुये कहा कि *Minimum Qualifi mark diciead by gov. time to time*
*Minimum qualifi mark prescribed by gov.also it is the power of gov.&basic shiksha parisad*


इसके बाद एडवोकेट जनरल साहब ने 68500एवं 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के तुलनात्मक तथ्यो को रखा ।

★पहली परीक्षा में मिनिमम उत्तीर्णाक 40/45% रखने का प्रथम कारण कन्डिडेट का मात्र 110000बताया।
★दूसरी परीक्षा में मिनमम उत्तीर्णाक60/65%रखने का कारण 4लाख प्लस अभ्यर्थी होना बताया।
★फिर आरटीई एक्ट के तहत क्वालिटी एजुकेशन को प्रत्येक बच्चे का अधिकार बताते हुये क्वालटी टीचर के लिये 60/65%को उचित ठहराया।
★फिर एजी साहब ने योग्य नही योग्यतम टीचर की बात कही
इन सभी विंदुओ के बाद एडवोकेट जनरल महोदय ने कुल
5 न्यायिक आदेशो के माध्यम से अपने 60/65%आदेश का बचाव करने की कोशिश की जो निम्न है:-
*सुभाष चंद्र मारवाह versus स्टेट ऑफ हरियाणा*

*तेजप्रकाश पाठक एंड आदर्श versus हाइकोर्ट ऑफ राजस्थान*

*के मंजुश्री versus स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश*

*राहुल दत्ता versus state of बिहार*

*सी चन्नावसैया versus  स्टेट ऑफ मैसूर*

एडवोकेट जनरल ने कहा *Rule can not change & passing mark is time to time in basic niyamawali*


इरशाद सर कुछ आदेशो पर कडी टिप्पणी करते हुये कहा कि *How this order critaria is realeated to 7th Jan.order (60/65%)which is quesed by court*

और एडवोकेट साहब से पूछा ,
*In which time 68500the passing mark declerd by gov.(40/45%)and in which time (60/65%)*

एडवोकेट जनरल साहब का एक जबाब time to time

और लास्ट मे यह लाईन कहते हुये

*To intire argument to protect to 7jan. order (60/65%)and gov.shuld be power to declared the passing mark time to time also* अपना सबमिशन अपनी स्पेशल अपील पर पूरा किया।

इसके बाद जो भी समय बचा विपक्षी अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा साहब ने लिया और समय समाप्ति पर  26सितम्बर 2-15 आफ्टर लंच केस कान्टीन्यू किया गया।


_आज कोर्ट रुम में पूरा समय टीम के अधिवक्ता हिमाशु राघव साहब सहित शिक्षामित्रो की ओर उपेन्द्रनाथ मिश्र,अमित भदौरिया, जी एस परिहार साहब,डा०एलपी मिश्र साहब सहित सभी आधिवक्ता एवं उनके टीम लीडर बडी मुश्तैदी से उपस्थित थे।