संघर्ष के साथीयो नमस्कार---
दोस्तों आज हमारे 69000 मामले की सुनवाई सवा दो बजे से शुरू हुई और बीटीसी टीम के सीनियर अधिवक्ता कालिया सर् ने बहस करने शुरू किया,सबसे पहले सर् ने as it is आनंद कुमार केस को उठाते हुए अपने सबमिशन की शुरुआत की।।उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसप्रकार जो शिक्षामित्र 68500में शामिल थे वही
शिक्षामित्र 69000 में शामिल हुए हैं जिन्हें पिछली भर्ती की तरह उम्र में छूट और भारांक दिया जा रहा है तो यदि आनंद कुमार केस का सहारा लिया जाए तो उसके अनुसार इनको उम्र में छूट भारांक आदि दिया जा चुका है और इस 69000 मे भी पिछली भर्ती की तरह राज्य द्वारा तय मानक भी पूरे करने पड़ेंगे।। कालिया सर् के द्वारा कोर्ट को अवगत करवाया गया कि यह वही प्रीतिशनर हैं जोकि पिछली भर्ती में 40-45 पर पास नही हुए और इस भर्ती में पिछली भर्ती के कट ऑफ की मांग कर रहे हैं जबकि दोनो भर्तियों के बेसिक अन्तर को हम पहले ही समझा चुके हैं।।सर् ने अपनी बहस में बताया कि किसप्रकार 100 प्रतिशत से कम प्रत्येक उत्तिर्णाक राज्य द्वारा तय न्यूनतम उत्तिर्णाक ही होगा।।इसे न्यूनतम कहकर सिर्फ 40-45 ही क्यों माना गया।।उन्होंने अपनी बहस के द्वारा यह भी बताया कि टेट एक रेगुलर परीक्षा है जिसमे तय उत्तिर्णाक 55-60 है और 69000 एक भर्ती परीक्षा है जिसमे उत्तिर्णाक तय करने का अधिकार सिर्फ सरकार को ही है,और अनेक बिंदुओं के द्वारा कालिया सर् अपनी बहस में बीएड का पूरी तरह से बचाव करते नजर आए जिसपर कोर्ट पूरी तरह से सहमत भी थी।।उन्होंने अपने सबमिशन में यह भी बताया कि 2019 का भर्ती का परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी करना है तो परिणाम जिस उत्तिर्णाक पर जारी करना है तो उसका अधिकार तो सिर्फ सरकार के पास ही है।।इसप्रकार अनेक मुख्य बिन्दुओ के आधार पर कालिया सर् ने अपना सबमिशन पूरा किया।।
इसके पश्चात बीएड लीगल टीम के जयदीप माथुर सर् ने कमान संभालते हुए आनंद कुमार केस को डिफाइन करना शरू किया और कोर्ट से पूछा जब यह पासिंग मार्क 5 को लग जाता तो सही था और जब 7 को लगा तो गलत ह,इसके पश्चात ATRE 2018 और ATRE 2019 के फर्क को हर एक बिंदु के साथ कोर्ट के सामने रखा।।इसके पश्चात जयदीप सर् ने भारत के राजपत्र के अनुसार कोर्ट को यह बताया कि NCTE गवर्निग बॉडी है उसने बीएड को प्राथमिक में शामिल किया है।।
कोर्ट का समय समाप्त होने के कारण जयदीप माथुर सर् का सबमिशन अगली सुनवाई 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को इस सुनवाई के आगे से शुरू होगा।।
धन्यवाद
बीएड लीगल टीम लखनऊ।।
दोस्तों आज हमारे 69000 मामले की सुनवाई सवा दो बजे से शुरू हुई और बीटीसी टीम के सीनियर अधिवक्ता कालिया सर् ने बहस करने शुरू किया,सबसे पहले सर् ने as it is आनंद कुमार केस को उठाते हुए अपने सबमिशन की शुरुआत की।।उन्होंने कोर्ट को बताया कि किसप्रकार जो शिक्षामित्र 68500में शामिल थे वही
शिक्षामित्र 69000 में शामिल हुए हैं जिन्हें पिछली भर्ती की तरह उम्र में छूट और भारांक दिया जा रहा है तो यदि आनंद कुमार केस का सहारा लिया जाए तो उसके अनुसार इनको उम्र में छूट भारांक आदि दिया जा चुका है और इस 69000 मे भी पिछली भर्ती की तरह राज्य द्वारा तय मानक भी पूरे करने पड़ेंगे।। कालिया सर् के द्वारा कोर्ट को अवगत करवाया गया कि यह वही प्रीतिशनर हैं जोकि पिछली भर्ती में 40-45 पर पास नही हुए और इस भर्ती में पिछली भर्ती के कट ऑफ की मांग कर रहे हैं जबकि दोनो भर्तियों के बेसिक अन्तर को हम पहले ही समझा चुके हैं।।सर् ने अपनी बहस में बताया कि किसप्रकार 100 प्रतिशत से कम प्रत्येक उत्तिर्णाक राज्य द्वारा तय न्यूनतम उत्तिर्णाक ही होगा।।इसे न्यूनतम कहकर सिर्फ 40-45 ही क्यों माना गया।।उन्होंने अपनी बहस के द्वारा यह भी बताया कि टेट एक रेगुलर परीक्षा है जिसमे तय उत्तिर्णाक 55-60 है और 69000 एक भर्ती परीक्षा है जिसमे उत्तिर्णाक तय करने का अधिकार सिर्फ सरकार को ही है,और अनेक बिंदुओं के द्वारा कालिया सर् अपनी बहस में बीएड का पूरी तरह से बचाव करते नजर आए जिसपर कोर्ट पूरी तरह से सहमत भी थी।।उन्होंने अपने सबमिशन में यह भी बताया कि 2019 का भर्ती का परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी करना है तो परिणाम जिस उत्तिर्णाक पर जारी करना है तो उसका अधिकार तो सिर्फ सरकार के पास ही है।।इसप्रकार अनेक मुख्य बिन्दुओ के आधार पर कालिया सर् ने अपना सबमिशन पूरा किया।।
इसके पश्चात बीएड लीगल टीम के जयदीप माथुर सर् ने कमान संभालते हुए आनंद कुमार केस को डिफाइन करना शरू किया और कोर्ट से पूछा जब यह पासिंग मार्क 5 को लग जाता तो सही था और जब 7 को लगा तो गलत ह,इसके पश्चात ATRE 2018 और ATRE 2019 के फर्क को हर एक बिंदु के साथ कोर्ट के सामने रखा।।इसके पश्चात जयदीप सर् ने भारत के राजपत्र के अनुसार कोर्ट को यह बताया कि NCTE गवर्निग बॉडी है उसने बीएड को प्राथमिक में शामिल किया है।।
कोर्ट का समय समाप्त होने के कारण जयदीप माथुर सर् का सबमिशन अगली सुनवाई 1 अक्टूबर दिन मंगलवार को इस सुनवाई के आगे से शुरू होगा।।
धन्यवाद
बीएड लीगल टीम लखनऊ।।