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BEO ADVERTISEMENT: खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु विस्तृत विज्ञापन जारी, देखें और डाउनलोड करें

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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्याः ए-4/ई-1/2019    दिनांकः 13/12/2019

खण्ड शिक्षा अधिकारी परीक्षा-2019

आन-लाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि :- 13/12/2019

आनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि :- 10/01/2020

आनलाइन आवेदन स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि :- 13/01/2020

यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित/आवश्यक सूचना छिपायी जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारम्भ की जा सकती है।

विशेष सूचनाः-(क) ‘‘बैंक में शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका आन लाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद किसी बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का आन लाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क किसी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अन्तिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन ‘Submit’ करने का दायित्व अभ्यर्थी का है। यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई कोई भी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।''

(ख) आनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित कॉलम में अपना मोबाइल नं0 और मान्य ई-मेल आईडी देना होगा जिसके बिना उनका Basic Registration पूरा नहीं होगा। इसी मोबाइल नं0 पर भविष्य में सभी सूचनाएं/निर्देश एसएमएस द्वारा भेजे जायेंगे तथा ई-मेल उनके मान्य ई-मेल आईडी पर प्रेषित किये जायेंगे।

आन-लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की website http://uppsc.up.nic.in पर भी उपलब्ध है। इस विज्ञापन में आवेदन करने हेतु ‘आन-लाइन’आवेदन पद्धति (ON-LINE APPLICATION SYSTEM) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी आन-लाइन आवेदन ही करें।

आन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भलीभाँति समझ लें और तद्नुसार आवेदन करेंः-

1-आयोग की Website http://uppsc.up.nic.in पर “ALL NOTIFICATIONS/ ADVERTISEMENTS” अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर ON-LINE ADVERTISEMENT स्वतः प्रदर्शित होगा, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैः-

  (i)  User Instructions

(ii)  View Advertisement

(iii)  Apply

उन समस्त विज्ञापनों की सूची प्रदर्शित होगी जिनमें ‘‘आन-लाइन आवेदन पद्धति'' लागू है। User Instruction में अभ्यर्थियों को आन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "View Advertisement" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ आन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित Sample Snapshots भी प्रदर्शित होंगे। आनलाइन आवेदन हेतु “Apply” पर Click करें।

आन-लाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन स्तरों पर किया जायेगाः-

प्रथम स्तर-Apply Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष ‘Candidate Registration’ प्रदर्शित होगा तथा ‘Candidate Registration’ Click करने पर Basic Registration Form प्रदर्शित होगा। Basic Registration Form भरने के पश्चात् Submit बटन पर Click करने से पूर्व अभ्यर्थी भरी गई सूचनाओं को भली भाँति जाँच लें एवं यदि कोई संशोधन करना हो तो "Edit" button पर क्लिक करें। भरी गई सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के पश्चात् ‘Submit Application’ पर Click करें, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जायेगा। तत्पश्चात् 'Print Registration Slip' प्रदर्शित होगी, जिस पर Click करके Registration Slip की प्रिन्ट प्राप्त कर लें।

द्वितीय स्तर-प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् स्क्रीन पर “Click here to proceed for payment” कैप्शन के साथ ‘Fee to be deposited [in INR]’ प्रदर्शित होगा। उक्त कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् स्टेट बैंक MOPS (Multi Option Payment System) का Home Page प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे (i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES. उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् “Payment Acknowledgement Receipt (PAR)” प्रदर्शित होगी जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसकी प्रिन्ट 'Print Payment Receipt' पर क्लिक करके प्राप्त कर लें।

तृतीय स्तर-द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् 'Proceed for final submission of application form' पर क्लिक करने पर फार्मेट प्रदर्शित होगा। उक्त फार्मेट में आनलाइन सूचनाएं भरनी होंगी तथा फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित साइज (साइज का उल्लेख आन लाइन आवेदन में निर्धारित स्थान पर होगा) में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष (Chest) तक होनी चाहिये। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके Upload नहीं किया जाता है तो आवेदन को आनलाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा। फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियाँ अंकित करने के बाद "PREVIEW" को Click करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गई हैं और पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद ही आनलाइन आवेदन आयोग को प्रेषित करने हेतु "Submit" बटन को Click करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनायें सही-सही निर्देशानुसार आन-लाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक "Submit" बटन को Click करना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी द्वारा "Submit" बटन को Click नहीं किया जायेगा तो आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तथा इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "Submit" बटन को Click करने के पश्चात् आवेदन का प्रिन्ट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन सम्बन्धी हार्ड कापी आयोग को प्रेषित न करें।

2. आवेदन शुल्क-आन लाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् द्वितीय चरण में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैंः-

(i)  अनारक्षित/आर्थिक रूप से   -  परीक्षा शुल्क ` 100/- $ आनलाइन प्रक्रिया कमजोर वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग         शुल्क ` 25/- योग = ` 125/-

(ii)  अनुसूचित जाति/अनुसूचित -  परीक्षा शुल्क ` 40/- $ आनलाइन प्रक्रिया जनजाति               शुल्क ` 25/- योग = ` 65/-

(iii) दिव्यांग श्रेणी            -  परीक्षा शुल्क NIL $ आनलाइन प्रक्रिया                         शुल्क ` 25/- योग = ` 25/-

(iv) भूतपूर्व सैनिक            -  परीक्षा शुल्क ` 40/- $ आन लाइन प्रक्रिया                     शुल्क ` 25/- योग = ` 65/-

(v)  स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के   -  अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

    आश्रित/महिला

3. ऐसे अभ्यर्थी, जो उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से प्रतिवारित किये गये हैं तथा जिनकी प्रतिवारण अवधि समाप्त नहीं हुयी है, उनका Basic Registration स्वीकार्य नहीं होगा। यदि प्रतिवारण सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर आवेदन कर भी देते हैं तो भविष्य में किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर न केवल इस परीक्षा हेतु उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा वरन् उन्हें समस्त आगामी परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने/प्रतिवारण अवधि बढ़ाये जाने के बारे में आयोग द्वारा विचार किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में अपने आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर आयोग द्वारा उन्हें प्रश्नगत परीक्षा तथा भविष्य में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

4. सबमिट किये गये आवेदन में संशोधनः आनलाइन आवेदन Submit करने के बाद यदि किसी अभ्यर्थी को Submit किये जा चुके आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है तो परीक्षा का नाम एवं भर्ती का प्रकार, Registered Mobile Number, E-mail ID, Aadhaar Number तथा ऐसे मामले जिनमें संशोधित श्रेणी का शुल्क अधिक है को छोड़कर (इन प्रविष्टियों में त्रुटि करने की दशा में अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ ही नया ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं क्योंकि पूर्व में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में समायोजित/वापस नहीं किया जायेगा।) इसे आनलाइन आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व संशोधित करने हेतु अभ्यर्थियों को एक अवसर अनुमन्य है, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार हैः-

     ‘‘अभ्यर्थी को Candidate Segment में 'Online application process' के अन्तर्गत 'Modify Submitted Application' को क्लिक (Click) करना होगा, Click करने के पश्चात् "Candidate Personal Details" Screen प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन नं., जन्मतिथि (Date of Birth), लिंग (Gender), निवास (Domicile) तथा श्रेणी (Category) भरनी होगी। तत्पश्चात् Verification Code अंकित करने के बाद Proceed Button पर क्लिक करना होगा, जिसके पश्चात् अभ्यर्थी का Authentication OTP (One Time Password) के द्वारा होगा। OTP अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर भेजा जायेगा जिसे अभ्यर्थी Option Box में भरेगा। इसके पश्चात् 'Proceed' बटन को क्लिक करने पर पूर्व में Submit आनलाइन आवेदन (Online Application Form) प्रदर्शित होगा। इस Online Application Form में वांछित संशोधन यथास्थान करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा Online Application Form Submit किया जा सकता है। यह सुविधा अभ्यर्थियों को Online Application Form Submit करने की अन्तिम तिथि तक केवल एक बार ही अनुमन्य होगी।''

5. उ0प्र0 लोक सेवा आयोग खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-2019 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा की तिथि तथा केन्द्र की सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी। आयोग कार्यायल में अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

6. रिक्तियों की संख्या : वर्तमान में रिक्तियों की संख्या 309 है जो कि विशेष परिस्थितियों में शासन के अनुरोध पर घट-बढ़ सकती है। पद का स्वरूपः समूह ‘ग', राजपत्रित वेतनमानः ` 9,300/- ­- 34,800/-, ग्रेड पेः ` 4,800/-

7. आरक्षणः उ0प्र0 के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जन जातियों/उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों, यथा-उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थियों/उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों तथा उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ0प्र0 के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिन्हित) किये गये पदों पर रिक्तियाँ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

नोटः-(1) शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2/2019 दिनांक-26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/2006 दिनांक-09 जनवरी, 2007 के प्रस्तर-4 में दिये गये प्राविधान, ‘‘यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है'' को रिट याचिका संख्या-11039/ 2018 विपिन कुमार मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक-16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने सम्बन्धी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक-09.01.2007 से प्रस्तर-04 को विलोपित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा. न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

(2) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के (परिशिष्ट-3) में मुद्रित तथा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाएं तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(3) उ0प्र0 के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी/उपश्रेणी अवश्य अंकित करें।

(4) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।

(6) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(7) भूतपूर्व सैनिकों को समूह ‘ग’ के पदों हेतु नियमानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

(8) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उपश्रेणी का दावा किया गया है, उसके समर्थन में समस्त वांछित अंकपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तेंः (केवल आयु में छूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या-22/10/1976- कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं :

(1) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(2) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अभिवचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया हो। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त न हुआ हो और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई हो।

9. वैवाहिक प्रास्थितिः ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

10. शैक्षिक अर्हताः आवेदन स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों के पास निम्न अर्हताएं होनी आवश्यक हैः-

अनिवार्यः (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता और यदि स्नातक उपाधि शिक्षा शास्त्र में न हो तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या अराजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त एल.टी. डिप्लोमा।

(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान परन्तु अन्य बातों के समान होते हुए भी उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिनके पास राजकीय बेसिक प्रशिक्षण विद्यालय से बेसिक शिक्षा में एल.टी. डिप्लोमा हो या जिनके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड या किसी अन्य राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा में प्रशिक्षण के किसी विशेष पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र या उपाधि या डिप्लोमा हो।

अधिमानी : अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसने (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) का ‘बी’ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

11. आयु सीमा-(1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2019 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1979 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1998 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई, 1964 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) अधिकतम आयु सीमा में छूटः (क) उ0प्र0 के अनुसूचित जाति, उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उ0प्र0 राज्य सरकार के कर्मचारियों, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा उ0प्र0 के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1974 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह ‘ग' के पदों हेतु नियमानुसार आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण देय होगा।

12. मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में कतिपय सूचनायेंः (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित परीक्षा) में सम्मिलित किए जायेंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा एवं अनारक्षित (सामान्य) अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ` 160/- एवं आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ` 25/-, योग ` 185/- तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति/उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु परीक्षा शुल्क ` 70/- एवं आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ` 25/- योग ` 95/- निर्धारित है। क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ0प्र0 के दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उन्हें आनलाइन प्रक्रिया शुल्क ` 25/- मात्र देना होगा। उ0प्र0 के सेना के भूतपूर्व सैनिकों हेतु परीक्षा शुल्क ` 70/- एवं आन लाइन प्रक्रिया शुल्क ` 25/-  योग ` 95/- निर्धारित है। उ0प्र0 के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/महिला अभ्यर्थी, जिस मूल श्रेणी से सम्बन्धित होंगे/होंगी, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु शुल्क जमा करना होगा।

(2) अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है।

(3) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियों तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे, जिसकी सूचना ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेंगी।

नोटः अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

13. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेशः (1) उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, देने पर अथवा अन्य किसी कदाचार पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से अधिकतम 05 वर्षों तक प्रतिवारित किया जा सकता है।

(2) आन-लाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, नाम व पते का जो दावा किया जायेगा, वही मान्य होगा। इसके बाद कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। ‘गलत’/भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(3) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगे तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावों की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की स्वतः प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। दावों की पुष्टि में प्रमाण पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र स्वतः प्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(5) समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों) के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-3 में उल्लिखित दिव्यांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हों, प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा चिन्हित किए गये पदों पर दिव्यांग की उप श्रेणी के अन्तर्गत ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा-3 के अनुसार पदों का नया चिन्हांकन अभी शासन से नहीं प्राप्त हुआ है अतएव नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधियाचन में दिव्यांग रिक्तियों का जो चिन्हांकन (श्रेणी/उपश्रेणी) प्राप्त होगा उसी के अनुसार चयन की कार्यवाही की जायेगी।

(6) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य सेवा से अवमुक्त होना आवश्यक है।

(7) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(8) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर, त्रुटिपूर्ण जन्मतिथि अंकित करने पर, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(10) आयोग, आवेदन पत्र की सरसरी जाँच पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि चयनोपरान्त संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी।

(11) कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांक्षनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य समस्त परीक्षाओं/चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(12) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, रजिस्ट्रेशन नम्बर, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

(13) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।

(14) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 13 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे।

(15) ऐसे अभ्यर्थी जो अर्हकारी परीक्षा (पद की अनिवार्य अर्हता) में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं।

(16) अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक को भरने में केवल काले बाल प्वाइंट पेन का प्रयोग करें। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें।

(17) अभ्यर्थी OMR Answer Sheet की सभी प्रविष्टियां, सही-सही भरें। इन्हें रिक्त छोड़ने अथवा त्रुटिपूर्ण भरने की स्थिति में उनकी OMR Answer Sheet का मूल्यांकन आयोग द्वारा नहीं किया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। उत्तर पत्रक में भरी गयी सूचना को व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाएं।

(18) OMR Answer Sheets दो प्रतियों में, एक मूल प्रति ¼Original Copy) तथा दूसरी अभ्यर्थी प्रति ¼Candidate's Copy) रहेगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR Answer Sheets की मूल प्रति  ¼Original Copy) अन्तरीक्षक को सौंप देगें तथा अभ्यर्थी प्रति ¼Candidate's Copy½ अपने साथ ले जायेंगे।

(19) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में गलत उत्तरों पर दण्ड ¼Negative Marking½ की व्यवस्था निम्नवत लागू होगीः-

1. प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंको का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जाएगा।

2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।

3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं दिया जाएगा।

(20) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम मानक ¼Minimum Efficiency Standard½ 35% निर्धारित है अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक ¼Minimum Efficiency Standard½ 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक ¼Minimum Efficiency Standard½ से कम अंक पाने पर अनुपयुक्त माने जायेंगे।

(21) अभ्यर्थियों से सामान्य हिन्दी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायेगे।

सामान्य अनुदेश

1. अन्तिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेगें।

2. सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में 'SUBMIT' बटन को CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को प्रिन्ट आउट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाएं तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ियों, दिव्यांगता से ग्रस्त तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

4. आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये और वे तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियाँ (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-453/79- वि-1-15-1(क)-14-2015 दिनाँक 7.4.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6. किसी कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/आपराधिक वाद लम्बित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की प्रश्नगत परीक्षा व आगामी परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार आयोग को होगा।

7. यदि अभ्यर्थी को आन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष द्वारा अथवा Website पर "Contact us" से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

8. फोटो व हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करने की प्रक्रिया परिशिष्ट-1 में दी गई है। प्रारम्भिक परीक्षा हेतु जिलों की सूची परिशिष्ट-2 पर तथा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का नमूना परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट-4 पर तथा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the top of the page, there is a Declaration for the candidates they are advised to go through the content of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the content of Declaration by clicking on 'I Agree or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped, and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification

Personal Details

This section shows Information about candidate personal details i.e. Registration Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of candidate

Other details of candidate show the information about UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and physical deformity.

Education & Experience Details

It show educational and experience details of the candidate.

Candidate address, photo & signature details

It shows communication address and photo with signature of the candidate

Declaration segment

At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidate. Candidates are advised to go through the content of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview candidates detail before final submission of application form on clicking on ''Preview'' button.

Preview page will display all facts/particulars that the candidate have mentioned on entry time if they are sure with filled details then click on ''Submit'' button to finally push data  into server with successfully submission report that they can print.

Otherwise using ''Back'' button the details can be Modified.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE ''Print'' OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website http://uppsc.up.nic.in CANDIDATE SEGMENT

CANDIDATE SEGMENT

        NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS

All Notifications / Advertisements

        ONLINE FORM SUBMISSION

1. Candidate Registration (FIRST STAGE)

2. Fee Deposition / Reconciliation (SECOND STAGE)

3. Submit Application Form (THIRD STAGE)

        APPLICATION FORM STATUS

Update your transaction ID by Double Verification mode        
View Application Status

List of Applications Having Photo related Objections

Print Duplicate Registration Slip

Print Detailed Application Form

        EXAMINATION SEGMENT

Print Address Slip for sending Documents to Commission     
[Only for Direct Recruitment]

        DOWNLOAD SEGMENT

Download Admit Card

Download Interview Letter

Download Syllabus

Know your Registration No.

Click here to view Key Answer Sheet

Regarding Application:

1. On clicking "View Application status" option in candidate Segment page you can see current status of candidate.

2. On clicking "Result" option in candidate Segment page candidate can see result status of periodically.

3. "Interview/Exam Schedule" option in candidate Segment page candidate can see interview and examination schedule details periodically.

4. On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet.

5. On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their Admit Card using with some basic credential of candidate.

6. On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view rejected candidate list.

7. On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination.

(Candidates applying on-line need NOT send hard copy of the On-line Application filled by them on-line or any other document/certificate/testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the On-line Application and retain it for further communication with the UPPSC.) (The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions). UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट-1

The Procedure relating to upload Photo & Signature.

Guide Lines for Scanning Photograph with Signature

1. Paste the Photo on any white paper as per the above required dimensions. Sign in the Signature Space provided. Ensure that the signature is within the box,.

2. Scan the above required size containing photograph and signature. Please do not scan the complete page.

3. The entire image (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting of the photo along with the signature is required to be scanned, and stored in *.jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format on local machine.

4. Ensure that the size of the scanned image is not more than 50 KB.

5. If the size of the file is more than 50KB, then adjust the settings of the scanner such as the DPI resolution, no. colours etc., during the process of scanning.

6. The applicant has to sign in full in the box provided. Since

 the signature is proof of identity, it must be genuine, and in full; initials are not sufficient. Signature in CAPITAL LETTERS is not permitted.

7. The signature must be signed only by the applicant and not by any other person.

8. The signature will be used to put on the Hall Ticket and wherever necessary. If the Applicant's signature on answer script, at the time of the examination, does not match the signature on the Hall Ticket, the applicant will be disqualified.

Sample Image & Signature:-

















परिशिष्ट-2

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं :-

आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर, और वाराणसी।

आयोग कार्यायल में अंतिम रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार जिला/केन्द्रों की संख्या घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

परिशिष्ट-3

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .................................................... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .............................................. निवासी ग्राम ......................................... तहसील ............................................. नगर ..................................... जिला ............................ उत्तर प्रदेश राज्य की ................................................................... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ................................................................................................. तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के .................................................................. ग्राम .................................................. तहसील ............................................................... नगर ........................................................... जिला .................................................... में सामान्यता रहता है।

स्थान ...........................................   हस्ताक्षर ......................................................

दिनांक ........................................    पूरा नाम .....................................................

मुहर .............................................  पद का नाम ................................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .................................................... सुपुत्र/सुपुत्री श्री .................................................... निवासी ग्राम ........................................ तहसील ............................................................... नगर ......................................................... जिला .............................................................. उत्तर प्रदेश राज्य की ................................................. पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....................................... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ........................................................................................ तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .................................................. तहसील ..................................... नगर ............................... जिला ............................... में सामान्यतया रहता है।

स्थान .............................................. हस्ताक्षर ......................................................

दिनांक ..........................................   पूरा नाम .....................................................

मुहर ............................................... पद का नाम ..............................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

(प्रपत्र-।)

कार्यालय का नाम............................................................

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या ............................... दिनांक ...............................

वित्तीय वर्ष .............................. के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .................................................... पुत्र/पति/पुत्री ................................................... ग्राम/कस्बा .......................................... पोस्ट आफिस ........................................... थाना ...................................................... तहसील ................................................... जिला ............................................ राज्य .............................................................. पिन कोड ......................................... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .............................................................. में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .............................................................................................जाति .................................................. के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

                         हस्ताक्षर ..........................(कार्यालय का मुहर सहित)

                         पूरा नाम ..............................................................

                         पदनाम ................................................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

(प्रपत्र-।।)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं .................................................... पुत्र/पुत्री/पत्नी .................................................... ग्राम/कस्बा .................................... पोस्ट आफिस ............................................... थाना ................................................... ब्लाक ................................................. तहसील ............................................. जिला .............................................................. राज्य ..................................................... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मैं .................................................................. जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू. ..................................................... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) .......................................................... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:-जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थानः-

दिनांकः-

उ0प्र0 के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रमाण-पत्र

CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.........................................

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt/Kum....................................................... son/wife/ daughter of Shri .......................................................... age.............. sex ................. identification mark(S) ................................... is suffering from permanent disability of following category.

A. Locomotor or cerebral palsy:

   (i)  BL-Both legs affected but not arms.

  (ii)  BA-Both arms affected

        (a)  Impaired reach (b)  Weakness of grip

(iii)  BLA-Both legs and both arms affected

(iv)  OL-One leg affected (right or left)

        (a)  Impaired reach (b)  Weakness of grip   (c)  Ataxic

  (v)  OA-One arm affected

        (a)  Impaired reach (b)  Weakness of grip   (c)  Ataxic

(vi)  BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)

(vii)  MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

B. Blindness or Low Vision:

   (i)  B-Blind                  (ii)  PB-Partially Blind

C. Hearing impairment:

   (i)  D-Deaf                  (ii)  PD-Partially Deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assessn of this case is not recommended/is recommended after a period of ....................................................  year ................................................. months.

3. Percentage of disability in his/her case is ........................................... percent.

4. Sh./Smt./Kum...................................................... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

   (i)  F-can perform work by manipulating with fingers.                       Yes/No

  (ii)  PP- can perform work by pulling and pushing.                            Yes/No

(iii)  L-can perform work by lifting.                                                   Yes/No

(iv)  KC- can perform work by kneeling and crouching.                      Yes/No

  (v)  B-can perform work by bending.                                               Yes/No

(vi)  S-can perform work by sitting.                                                  Yes/No

(vii)  ST- can perform work by standing.                                            Yes/No

(viii) W-can perform work by walking.                                               Yes/No

(ix)  SE-can perform work by seeing.                                               Yes/No

  (x)  H-can perform work by hearing/speaking.                                  Yes/No

(xi)  RW- can perform work by reading and writing.                           Yes/No

                                (Dr......................)   (Dr......................)        (Dr......................)

                                        Member                    Member                     Chairperson

                                   Medical Board           Medical Board                Medical Board

                                                                                        Countersigned by the

                                                                               Medical Superintendent/CMO/HQ

                                                                                         Hospital (with seal)

Strike out which is not applicable.

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .................................................................. निवासी ग्राम-................................................., तहसील-..................................., नगर-........................................................ जिला-........................................................ उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .............................................................. पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री

की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित)

के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ........................ के आश्रित हैं।

स्थान:                        हस्ताक्षर .......................................................

दिनांक:                       पूरा नाम .....................................................

                             पदनाम .......................................................

                             मुहर ...........................................................

                                        जिलाधिकारी                    (सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ0प्र0 के मूल निवासी हैं

शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985

प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4

प्रारूप-1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ............................... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ........................................ आत्मज/ पत्नी/आत्मजा श्री ................................................ निवासी ....................................... पूरा पता ....................................................... ने दिनांक ............................ से दिनांक .............................. तक ................................................................. (स्थान का नाम) में आयोजित ............................................. (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/ टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ........................................... स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय ऐसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम

दिया जाये) ....................................................................................... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान:                        हस्ताक्षर .......................................................

दिनांक:                       नाम .............................................................

                             पद .............................................................

                             संस्था का नाम ...............................................



                             मुहर ..............................................................

नोटः यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल ऐसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) ........................................राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ........................................................... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ..................................................................... निवासी (पूरा पता) .......................................................................................... ने दिनांक ........................... से दिनांक ............................... तक .............................................. में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) ............................................................................... आयोजित राष्ट्रीय .............................................................. में (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .................................................. स्थान प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र ................................................ (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान:                        हस्ताक्षर .......................................................

दिनांक:                       नाम .............................................................

                             पद .............................................................

                             संस्था का नाम ...............................................

                             पता ...............................................................

                             मुहर ..............................................................

नोटः यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्र्तविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम ......................................................................... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .............................................................. आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ............................................................. निवास (पूरा नाम) ................................................................................................. विश्वविद्यालय की कक्षा ............................................ के विद्यार्थी ने दिनांक ........................................ से दिनांक ........................................ तक .................................................. (स्थान का नाम) में आयोजित अन्र्तविश्वविद्यालय .................................................................... (क्रीड़ा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में  .................................................. विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ................................................................ स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद ................................................. विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान:                        हस्ताक्षर .......................................................

दिनांक:                       नाम .............................................................

                             पद .............................................................

                             संस्था का नाम ...............................................

                             मुहर ..............................................................

नोटः यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

प्रारूप-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश

.................................. राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .............................................................. आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ....................................................................... निवास (पूरा नाम) .......................................................... में ................................................. स्कूल में कक्षा .......................... के विद्यार्थी ने दिनांक ........................ से दिनांक ................................... तक ...................................................... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की .............................................................. (क्रीड़ा/ खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में  ......................................................... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .................................................... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्सट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान:                        हस्ताक्षर .......................................................

दिनांक:                       नाम .............................................................

                             पद .............................................................

                             संस्था का नाम ...............................................

                             मुहर ..............................................................

नोटः यह प्रमाण-पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डायरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा .............................................. द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

परिशिष्ट-4

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

खण्ड शिक्षा अधिकारी पद पर चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन (वस्तुनिष्ठ) का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या-120, अंक-300 तथा अवधि-2 घण्टे की होगी।

पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन

समय-दो घन्टे               प्रश्न-120                     पूर्णांक-300

1.  सामान्य विज्ञान

2.  भारत का इतिहास

3.  भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन

4.  भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति

5.  भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार

6.  जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में)

7.  विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन

8.  अधुनातन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम

9.  सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता

10. उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन-सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी।

11. प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक-अंकगणित, बीजगणित व रेखागणित

परिशिष्ट-5

मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

मुख्य (लिखित) परीक्षा में दो अनिवार्य प्रश्नपत्र यथा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिन्दी व निबन्ध 3-3 घण्टे एवं 200-200 अंकों के होंगे। इस प्रकार मुख्य (लिखित) परीक्षा कुल-400 अंकों की होगी। सामान्य अध्ययन (परम्परागत) के प्रश्नपत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत् हैः- प्रश्नों की कुल संख्या-40 होगी। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खण्डों में विभाजित रहेंगे। खण्ड-अ के अन्तर्गत प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न सामान्य उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 125) एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। खण्ड ब के अन्तर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 50) एवं प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। खण्ड-स के अन्तर्गत 20 प्रश्न अतिलघु उत्तरीय (उत्तरों की शब्द सीमा 25) एवं प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा।

सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध के अन्तर्गत प्रथम खण्ड सामान्य हिन्दी 100 अंकों का तथा द्वितीय खण्ड हिन्दी निबन्ध 100 अंकों का होगा।

पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन

समय-3 घन्टे                                          पूर्णांक-200

1.  भारत का इतिहास

2.  भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन और भारतीय संस्कृति

3.  भारत का भूगोल

4.  भारतीय राजनीति

5.  भारतीय कृषि

6.  वर्तमान राष्ट्रीय मामले और सामाजिक सुसंगति के विषय भारत और विश्व

7.  भारतीय अर्थशास्त्र

8.  अन्तर्राष्ट्रीय मामले और संस्थायें

9.  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार और अन्तरिक्ष के क्षेत्र में विकास

10. शिक्षा में अद्यतन विकास

11. उत्तर प्रदेश की संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन-सहन और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी।

सामान्य हिन्दी एवं निबन्ध (परम्परागत)

प्रथम खण्ड                 सामान्य हिन्दी           निर्धारित अंक-100

1.  अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे सम्बन्धित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक।

2.  शासकीय एवं अर्द्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश/ज्ञाप, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र सम्बन्धी पत्रलेखन/आलेखन।

3.  वाक्यों का हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद।

4.  अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी (शब्द भण्डार), वर्तनी, अर्थबोध, शब्द-रूप, संधि, समास, क्रियायें, हिन्दी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उ0प्र0 की मुख्य बोलियाँ तथा हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ।

द्वितीय खण्ड                हिन्दी निबन्ध           निर्धारित अंक-100

इसके अन्तर्गत दो उपखण्ड होंगें। प्रत्येक उपखण्ड से एक-एक निबन्ध (कुल मिलाकर दो निबन्ध) लिखने होंगें। प्रत्येक निबन्ध की विस्तार सीमा 700 शब्द होगी। निबन्ध हेतु निम्नवत् क्षेत्र होंगेंः-

(अ) (i) साहित्य, संस्कृति     (ii) राष्ट्रीय विकास योजनायें/क्रियान्वयन

    (iii) राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, सामयिक सामाजिक समस्यायें/निदान

(ब) (i) विज्ञान, पर्यावरण     (ii) प्राकृतिक आपदायें एवं उनके निवारण

    (iii) कृषि, उद्योग एवं व्यापार

सचिव









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