उत्तर प्रदेश
के एडेड जूनियर हाईस्कूलों में लगभग 4000 शिक्षकों व प्रधानाध्यापक के
पदों पर भर्ती जल्द होगी। इसके लिए राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा की
जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपी गई है। पहले इन भर्तियों पर
रोक लगी हुई थी लेकिन अब राज्य सरकार ने इन भर्तियों पर लगे सारे प्रतिबंध
हटा लिये हैं।
उत्तर प्रदेश में 3049 एडेड जूनियर हाईस्कूल हैं और इनमें लगभग 4 हजार पद खाली हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूरी तरह क्रियाशील होने के बाद भर्ती का जिम्मा आयोग का होगा। राज्य सरकार ने बीते साल जून में एडेड जूनियर हाईस्कूलों की भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
शिक्षक भर्ती नियमावली में दिसम्बर में संशोधन किया गया। अभी तक भर्ती के लिए प्रबंधन (मैनेजमेंट) की तरफ से चयनित शिक्षक की नियुक्ति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता था। इसमें कई तरह की गड़बड़ियां और फर्जीवाड़े की शिकायतें होती थीं।
नई नियमावली के बाद अब ये भर्ती राज्य स्तर पर होगी और इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। भर्ती के लिए बीटीसी, बीएड की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य होगा। आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 40 साल है।
अब नए नियम के मुताबिक स्कूलों के प्रबंधक अब स्वीकृत रिक्त पदों की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देंगे। बीएसए इसे विभाग के निदेशक के सामने रखेंगे। निदेशक इसका परीक्षण करने के बाद चयन की कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई गड़बड़ी करने पर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मान्यता छीन ली जाएगी। भर्ती शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले पूरी करनी होगी।
उत्तर प्रदेश में 3049 एडेड जूनियर हाईस्कूल हैं और इनमें लगभग 4 हजार पद खाली हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पूरी तरह क्रियाशील होने के बाद भर्ती का जिम्मा आयोग का होगा। राज्य सरकार ने बीते साल जून में एडेड जूनियर हाईस्कूलों की भर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
शिक्षक भर्ती नियमावली में दिसम्बर में संशोधन किया गया। अभी तक भर्ती के लिए प्रबंधन (मैनेजमेंट) की तरफ से चयनित शिक्षक की नियुक्ति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता था। इसमें कई तरह की गड़बड़ियां और फर्जीवाड़े की शिकायतें होती थीं।
नई नियमावली के बाद अब ये भर्ती राज्य स्तर पर होगी और इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। भर्ती के लिए बीटीसी, बीएड की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य होगा। आयु सीमा की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 40 साल है।
अब नए नियम के मुताबिक स्कूलों के प्रबंधक अब स्वीकृत रिक्त पदों की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देंगे। बीएसए इसे विभाग के निदेशक के सामने रखेंगे। निदेशक इसका परीक्षण करने के बाद चयन की कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई गड़बड़ी करने पर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मान्यता छीन ली जाएगी। भर्ती शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले पूरी करनी होगी।