परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षक भर्ती में लगभग एक हजार अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता साफ हो गया। इस भर्ती को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से दायर स्पेशल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए हाईकोर्ट के 25 अगस्त 2021 के आदेश को सही ठहराया है।
नौ नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एक नंबर से पास हो रहे तकरीबन एक हजार अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलना तय माना जा रहा है।
69000 शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने छह प्रश्नों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इनमें एक प्रश्न ऐसा था जिसके चारों विकल्प गलत थे।