सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी में शैक्षणिक और पेशेवर योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि योग्यताएं पूरी नहीं करने में विफल रहने पर उसे निचले ग्रेड में रख दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा पर मिली नौकरी अधिकार नहीं है। इसके लिए योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है।
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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की पीठ ने यह फैसला देते हुए अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी गंवाने वाले को राहत देने से इनकार कर दिया । रेहन को सांख्यिकी विभाग में चालक पिता की मृत्यु के बाद कनिष्ठ सहायक की नौकरी दी गई थी। उसे कहा गया था कि वह बेसिक कंप्यूटर और टाइपिंग की विभागीय परीक्षा दे और न्यूतनम अंक अर्जित करे। कंप्यूटर और टाइपिंग परीक्षा में वह फेल हो गया। इसके बाद दूसरे मौके पर भी वह टाइपिंग का टेस्ट पास नहीं कर पाया। इस पर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस आदेश को उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और कहा कि यदि वह कनिष्ठ सहायक पद के योग्य नहीं है। तो उसे चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दी जाए।