प्रयागराज। हाइकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की फर्जी दस्तावेजों पर आधारित नियुक्ति को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है और इसके खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि याची जैसा व्यक्ति, जिसने जाली शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति हासिल की है, किसी भीसहानुभूति का हकदार नहीं हो सकता है। उसके साथ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने देवरिया के शिव कुमार मिश्र की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
0 Comments