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अंतर्जनपदीय स्थानांतरण मनमाने तरीके से निरस्त नहीं कर सकते

 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद शासन के अधीन अधीनस्थ निकाय होने के कारण शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए 2 जून एवं 29 जून 2023 के शासनादेशों में

प्रतिपादित नीति से अक्षरक्ष बाध्य है। सहायक अध्यापकों के अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन पत्रों पर विचार करते समय बेसिक शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा परिषद मनमाने तरीके से आवेदन या स्थानांतरण निरस्त नहीं कर सकता। न ही रिलीव हो चुकी शिक्षिका को ज्वाइन कराने से मना कर सकता है।



यह महत्वपूर्ण टिप्पणी न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने शाहजहांपुर में तैनात सहायक अध्यापिका खुशबू चौधरी की अपील पर उनके अधिवक्ता रजत ऐरन एवं राजकुमार सिंह को सुनकर की। एडवोकेट रजत ऐरन ने दलील दी कि केवल 29 जून 2023 के शासनादेश में निहित आधारों पर ही अपीलार्थी का स्थानांतरण निरस्त किया जा सकता है।

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