_*अंतः जनपदीय समायोजन एक्सप्रेस*_
_*शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस तथा डेफिसिट सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक का चिन्हांकनः-*👇_
👉 _ऐसे विद्यालय में पूर्व से शिक्षामित्र कार्यरत है तो विद्यालय में कार्यरत सभी सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जायेगा।_
_👉विद्यालय जहाँ पर पूर्व से शिक्षामित्र कार्यरत नहीं है तो विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों में से 01 वरिष्ठतम को छोड़ते हुये शेष सभी सभी सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जायेगा तथा विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं है तो 01 वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक को छोड़ते हुये शेष प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जायेगा।_
_3- विद्यालय जहाँ पर पूर्व से 01 शिक्षक (शिक्षामित्र व सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक जोड़कर) कार्यरत है तो विद्यालय को डेफिसिट नहीं माना जायेगा।_
_4- विद्यालय जहां पर पूर्व से 00 शिक्षक (शिक्षामित्र व सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक जोड़कर) कार्यरत हैं तो विद्यालय को डेफिसिट माना जायेगा व 01सहायक अध्यापक की वैकेन्सी प्रदर्शित की जायेगी_
👉 _*सरप्लस प्रधानाध्यापक का चिन्हांकनः*_
*_विद्यालय जहाँ पर 01 से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत हैं, तो वहाँ 01 वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़ते हुये शेष प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जायेगा।_*
*_शून्य से अधिक परन्तु 151 से कम नामांकन वाले विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जायेगा_*
👉 _डेफिसिट विद्यालयों का चिन्हांकनः_
👉 _विद्यालय जहाँ पर 150 से अधिक नामांकन है, तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत नहीं हैं, तो ऐसे विद्यालय को डेफिसिट माना जायेगा व 01 प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेन्सी प्रदर्शित की जायेगी_
_विद्यालय जहाँ पर 150 से अधिक नामांकन है, तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत नहीं हैं, तो ऐसे विद्यालय को डेफिसिट माना जायेगा व 01 प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेन्सी प्रदर्शित की जायेगी_।
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_*सरप्लस की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से कम होने की स्थिति में रिक्तियों हेतु विद्यालयों का चयन डेफिसिट विद्यालयों की सूची में से निम्नवत किया जाना है:-*_
_👉1- शून्य शिक्षक व शून्य शिक्षामित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 02-02 शिक्षक ।_
_👉2- शून्य शिक्षक परन्तु शिक्षामित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 शिक्षक ।_
_👉3- एक शिक्षक व शून्य शिक्षामित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 शिक्षक ।_
_👉4- एक शिक्षक परन्तु शिक्षामित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 शिक्षक ।_
_👉5- तत्पश्चात आर०टी०ई० मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 शिक्षक ।_
_*तत्पश्चात आर०टी०ई० मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 01-01 अतिरिक्त शिक्षक। उपरोक्त कार्यवाही सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की उपलब्ध संख्या के समायोजित होने तक क्रमशः की जायेगी।*_
_👉6- सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर हेतु रिक्तियों की संख्या यथासम्भव कुल सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या से 5 अधिक का चिन्हांकन किया जायेगा।_
_विद्यालय आवंटनः-_
_विद्यालय आवंटन प्राप्त विकल्पों के आधार पर निम्नलिखित जाएगा_
_1-दिव्यांग महिला वरिष्ठता के अनुसार_
_2-दिव्यांग पुरूष वरिष्ठता के अनुसार_
_3-शेष महिला वरिष्ठता के क्रम में_
_4-शेष पुरूष वरिष्ठता के क्रम में।_
_👉 जहां दो शिक्षक पहले से कार्यरत है ,वहां से किसी को भी सरप्लस नहीं माना जायेगा ,चाहे छात्र संख्या 0-60 तक कुछ भी हो।_
नोट-*सरप्लस हेड* समायोजन विशेष-
1. अभी *प्रथम चरण में* प्राथमिक की समायोजन प्रक्रिया में विभिन्न जिलों में आ रही *हेड की सरप्लस समायोजन सूची में 'उतने ही कनिष्ठ प्रधानाध्यापकों को सरप्लस'* किया जा रहा *जितने उस जिले में '150 की छात्र संख्या से अधिक वाले विद्यालयों में हेड के पद रिक्त'* हैं।
2. 150 से कम छात्र संख्या वाले शेष विद्यालयों में *हेड को शून्य मानते इन्हें छात्र-शिक्षक अनुपात में कहीं शामिल नहीं किया जा रहा है,* शायद दूसरे चरण की *UPS समायोजन प्रक्रिया में इनके लिए सरकार/विभाग की कोई विशेष योजना* हो.. 🤔
*_निर्भय सिंह स0 अ0_*
*_जनपद लखनऊ_*
*_अरुण कुमार मिश्र स0 अ0_*
*_जनपद प्रतापगढ़_*