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ब्रिज कोर्स नहीं करने पर नियुक्ति होगी अमान्य: बेसिक शिक्षा निदेशक के सख्त निर्देश

 प्रयागराज।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा संचालित छह माह के ब्रिज कोर्स को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

निर्देशों के अनुसार, यदि कोई शिक्षक ब्रिज कोर्स में पंजीकरण नहीं कराता है या निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोर्स पूरा नहीं करता, तो उसकी नियुक्ति अमान्य मानी जाएगी। इसके लिए संबंधित शिक्षक स्वयं जिम्मेदार होगा।


📌 25 हजार रुपये शुल्क, 30 हजार शिक्षक प्रभावित

ब्रिज कोर्स के लिए 25 हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार—

  • 69 हजार शिक्षक भर्ती में

  • लगभग 30 हजार बीएड डिग्रीधारी शिक्षक शामिल हैं

  • इन सभी के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य किया गया है

यह कोर्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लागू किया गया है।


📝 25 दिसंबर अंतिम तिथि

एनआईओएस द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स में—

  • पंजीकरण की अंतिम तिथि: 25 दिसंबर

  • पंजीकरण वेबसाइट:
    👉 http://bridge.nios.ac.in

  • तकनीकी सहायता ई-मेल:
    📧 bridgesupport@nios.ac.in


🏫 बीएसए को दिए गए सख्त निर्देश

बेसिक शिक्षा निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देशित किया है कि—

  • सभी पात्र बीएड योग्यता धारी शिक्षकों का

  • समय रहते पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए

  • किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए


⚠️ महत्वपूर्ण चेतावनी

निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि—

  • ब्रिज कोर्स पूरा न करने पर

  • शिक्षक की नियुक्ति स्वतः अमान्य हो जाएगी

  • बाद में कोई दावा या अपील मान्य नहीं होगी


🔍 मुख्य बिंदु एक नजर में

  • ✔ ब्रिज कोर्स अवधि: 6 माह

  • ✔ संस्था: NIOS

  • ✔ शुल्क: ₹25,000

  • ✔ अंतिम तिथि: 25 दिसंबर

  • ✔ प्रभावित शिक्षक: ~30,000

  • ✔ कोर्स न करने पर: नियुक्ति रद्द

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