दाम्पत्य शिक्षक स्थानांतरण नीति के सम्बन्ध में

 दाम्पत्य शिक्षक स्थानांतरण नीति के सम्बन्ध में





भारत के अधिकांश राज्यों में दाम्पत्य (Spouse) Transfer Policy ऐसी नीति है जिसके तहत पति-पत्नी यदि सरकारी कर्मचारी/शिक्षक हैं, तो उन्हें एक ही जिले या समीपवर्ती जिले में तैनाती देने को प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य है:

  • परिवार का एक साथ रहना

  • बच्चों की परवरिश में सुविधा

  • मानसिक दबाव कम करना

  • सेवा में स्थिरता और उत्पादकता बढ़ाना


1. नीति का मूल आधार

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सेवा नियमों में यह प्रावधान माना गया है कि:

  • पति-पत्नी को अधिकतम संभव स्थिति में एक ही स्थान पर तैनात किया जाए।

  • यह नियम Humanitarian Ground / Administrative Convenience पर आधारित माना जाता है।

  • शिक्षा विभाग, बेसिक/माध्यमिक दोनों में, दाम्पत्य आधार पर ट्रांसफर प्राथमिकता सूची में उच्च श्रेणी में रखा जाता है।


2. कौन-कौन पात्र होते हैं?

दाम्पत्य ट्रांसफर के लिए सामान्यतः निम्न लोग पात्र माने जाते हैं:

  1. दोनों पति-पत्नी सरकारी शिक्षक

  2. एक शिक्षक और दूसरा कोई अन्य सरकारी कर्मचारी

  3. एक राज्य सरकार में और दूसरा केंद्रीय सरकार/PSU आदि में

शर्त:
विवाह कानूनी रूप से पंजीकृत हो और प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो।


3. किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है?

  • विवाह प्रमाणपत्र

  • पति-पत्नी के वर्तमान पदस्थापन प्रमाणपत्र

  • ज्वाइनिंग लेटर / सेवा पुस्तिका अंश

  • आधार/पहचान

  • संयुक्त आवेदन (यदि आवश्यक)

  • विभागीय प्रमाणन (यदि नियम में वर्णित)


4. प्राथमिकता क्रम (सामान्य प्रवाह)

अधिकतर राज्यों में दाम्पत्य आधारित ट्रांसफर निम्न प्राथमिकता में रखे जाते हैं:

  1. विकलांग / गंभीर बीमारी

  2. महिला शिक्षक

  3. दाम्पत्य शिक्षक (Spouse Ground)

  4. अन्य सामान्य स्थानांतरण

इसका मतलब यह है कि नीति में दाम्पत्य स्थानांतरण को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।


5. स्थानांतरण कब होता है?

राज्य-वार नियम अलग होते हैं, पर आमतौर पर:

  • वार्षिक स्थानांतरण सत्र

  • विशेष स्थानांतरण अभियान

  • ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल (जैसे प्रदेशों में)

  • आकस्मिक/विशेष परिस्थितियाँ


6. नीति में सामान्य समस्याएँ

कई शिक्षक निम्न समस्याओं का सामना करते हैं:

  • सीट उपलब्धता की कमी

  • नीति लागू करने में देरी

  • अधिकारियों के विवेकाधीन निर्णय

  • ऑनलाइन पोर्टल में दाम्पत्य विकल्प का सीमित दायरा

  • कुछ राज्यों में माध्यमिक व बेसिक विभाग की नीतियाँ अलग-अलग होना


7. दाम्पत्य ट्रांसफर के लिए आवेदन कैसे करें?

सामान्य प्रक्रिया:

  1. ऑनलाइन पोर्टल में लॉगिन

  2. Spouse Ground/दाम्पत्य विकल्प चुनना

  3. दोनों की सेवा संबंधी जानकारी भरना

  4. दस्तावेज़ अपलोड करना

  5. वांछित जिले/ब्लॉक का चयन

  6. समुचित सत्यापन

  7. आदेश जारी होना

यदि ऑफलाइन प्रक्रिया है, तो संयुक्त प्रार्थना पत्र, जिला/खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा जाता है।


8. यदि आवेदन खारिज हो जाए तो क्या करें?

  • विभागीय अपील

  • प्राचार्य/बीईओ/डीईओ स्तर पर प्रतिनिधित्व

  • संयुक्त आवेदन

  • मानवाधिकार/परिवार आधारित अपील

  • अंतिम विकल्प: हाई कोर्ट में रिट (जैसे मंडेमस), पर केवल अंतिम स्थिति में ही


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