दाम्पत्य शिक्षक स्थानांतरण नीति के सम्बन्ध में
भारत के अधिकांश राज्यों में दाम्पत्य (Spouse) Transfer Policy ऐसी नीति है जिसके तहत पति-पत्नी यदि सरकारी कर्मचारी/शिक्षक हैं, तो उन्हें एक ही जिले या समीपवर्ती जिले में तैनाती देने को प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य है:
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परिवार का एक साथ रहना
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बच्चों की परवरिश में सुविधा
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मानसिक दबाव कम करना
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सेवा में स्थिरता और उत्पादकता बढ़ाना
1. नीति का मूल आधार
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सेवा नियमों में यह प्रावधान माना गया है कि:
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पति-पत्नी को अधिकतम संभव स्थिति में एक ही स्थान पर तैनात किया जाए।
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यह नियम Humanitarian Ground / Administrative Convenience पर आधारित माना जाता है।
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शिक्षा विभाग, बेसिक/माध्यमिक दोनों में, दाम्पत्य आधार पर ट्रांसफर प्राथमिकता सूची में उच्च श्रेणी में रखा जाता है।
2. कौन-कौन पात्र होते हैं?
दाम्पत्य ट्रांसफर के लिए सामान्यतः निम्न लोग पात्र माने जाते हैं:
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दोनों पति-पत्नी सरकारी शिक्षक
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एक शिक्षक और दूसरा कोई अन्य सरकारी कर्मचारी
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एक राज्य सरकार में और दूसरा केंद्रीय सरकार/PSU आदि में
शर्त:
विवाह कानूनी रूप से पंजीकृत हो और प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो।
3. किन दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है?
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विवाह प्रमाणपत्र
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पति-पत्नी के वर्तमान पदस्थापन प्रमाणपत्र
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ज्वाइनिंग लेटर / सेवा पुस्तिका अंश
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आधार/पहचान
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संयुक्त आवेदन (यदि आवश्यक)
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विभागीय प्रमाणन (यदि नियम में वर्णित)
4. प्राथमिकता क्रम (सामान्य प्रवाह)
अधिकतर राज्यों में दाम्पत्य आधारित ट्रांसफर निम्न प्राथमिकता में रखे जाते हैं:
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विकलांग / गंभीर बीमारी
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महिला शिक्षक
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दाम्पत्य शिक्षक (Spouse Ground)
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अन्य सामान्य स्थानांतरण
इसका मतलब यह है कि नीति में दाम्पत्य स्थानांतरण को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।
5. स्थानांतरण कब होता है?
राज्य-वार नियम अलग होते हैं, पर आमतौर पर:
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वार्षिक स्थानांतरण सत्र
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विशेष स्थानांतरण अभियान
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ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल (जैसे प्रदेशों में)
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आकस्मिक/विशेष परिस्थितियाँ
6. नीति में सामान्य समस्याएँ
कई शिक्षक निम्न समस्याओं का सामना करते हैं:
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सीट उपलब्धता की कमी
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नीति लागू करने में देरी
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अधिकारियों के विवेकाधीन निर्णय
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ऑनलाइन पोर्टल में दाम्पत्य विकल्प का सीमित दायरा
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कुछ राज्यों में माध्यमिक व बेसिक विभाग की नीतियाँ अलग-अलग होना
7. दाम्पत्य ट्रांसफर के लिए आवेदन कैसे करें?
सामान्य प्रक्रिया:
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ऑनलाइन पोर्टल में लॉगिन
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Spouse Ground/दाम्पत्य विकल्प चुनना
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दोनों की सेवा संबंधी जानकारी भरना
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दस्तावेज़ अपलोड करना
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वांछित जिले/ब्लॉक का चयन
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समुचित सत्यापन
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आदेश जारी होना
यदि ऑफलाइन प्रक्रिया है, तो संयुक्त प्रार्थना पत्र, जिला/खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा जाता है।
8. यदि आवेदन खारिज हो जाए तो क्या करें?
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विभागीय अपील
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प्राचार्य/बीईओ/डीईओ स्तर पर प्रतिनिधित्व
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संयुक्त आवेदन
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मानवाधिकार/परिवार आधारित अपील
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अंतिम विकल्प: हाई कोर्ट में रिट (जैसे मंडेमस), पर केवल अंतिम स्थिति में ही


