गलत खाते में गया ऑनलाइन भुगतान ऐसे मिलेगा वापस

 सुलतानपुर। यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से गलत खाते में पैसा भेजने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए साइबर पुलिस ने लोगों को सतर्क करते हुए तुरंत शिकायत करने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, ऐसी स्थिति में पीड़ित तुरंत टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

साइबर थाने के प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने बताया कि RBI की गाइडलाइन के तहत, यदि पैसे गलती से किसी अन्य उपभोक्ता के खाते में चले जाते हैं, तो बैंक की जिम्मेदारी है कि 48 घंटे के भीतर राशि वापस दिलाई जाए। शिकायत दर्ज करने पर बैंक उपभोक्ता से एक फॉर्म भरवाता है, जिसमें ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर (TRN), तारीख, रकम और गलत खाते का विवरण दर्ज करना अनिवार्य होता है।

साइबर विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि यदि बैंक जिम्मेदारी निभाने में आनाकानी करता है, तो उपभोक्ता सीधे रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने यह भी हिदायत दी कि भुगतान के बाद आने वाले सभी SMS या मैसेज डिलीट न करें, क्योंकि उनमें मौजूद P2P नंबर या रेफरेंस आईडी शिकायत प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

मार्गदर्शन के अनुसार, उपभोक्ता को—

  • तुरंत टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए,

  • तीन दिन के भीतर बैंक में लिखित शिकायत देनी चाहिए,

  • और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी साझा करनी चाहिए।

पुलिस का मानना है कि यह जागरूकता अभियान उपभोक्ताओं को गलत ट्रांजैक्शन की स्थिति में तेज और सुरक्षित समाधान पाने में मदद करेगा।

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