बच्चों को अनिवार्य शिक्षा राज्य का दायित्व
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का राज्य सरकार का दायित्व है। प्राइवेट शिक्षण संस्थान बच्चों को शिक्षा देकर राज्य सरकार का ही काम कर रहे हैं इसलिए राज्य का दायित्व है कि बच्चों को शिक्षित करने वाले कॉलेजों को संसाधनों सहित वित्तीय सहायता प्रदान करे।
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का राज्य सरकार का दायित्व है। प्राइवेट शिक्षण संस्थान बच्चों को शिक्षा देकर राज्य सरकार का ही काम कर रहे हैं इसलिए राज्य का दायित्व है कि बच्चों को शिक्षित करने वाले कॉलेजों को संसाधनों सहित वित्तीय सहायता प्रदान करे।