- अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में भर्तियों का रास्ता साफ
- प्रधानाध्यापकों के 800, सहायक अध्यापकों के 1444 और लिपिकों के 528 पद रिक्त
रिक्त पदों को भरने के लिए स्कूल का प्रबंधतंत्र बीएसए को खाली पदों के
विवरण के साथ प्रस्ताव भेजेगा। बीएसए प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद पद
विज्ञापित करने की अनुमति देगा। यह विज्ञापन कम से कम दो समाचार पत्रों में
प्रकाशित किया जाएगा जिसमें से एक समाचार पत्र का प्रचलन पूरे प्रदेश और
दूसरे का स्थानीय क्षेत्र में हो। रिक्त पद इस तरह भरे जाएंगे कि स्कूल में
सभी विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक उपलब्ध हो जाएं। निलंबित किये गए
प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, लिपिक के पद को खाली नहीं माना जाएगा और उस
पर कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में यह भी
निर्देश दिया गया है कि जो जूनियर हाईस्कूल उच्चीकृत हो चुके हैं, उनके
प्रधानाध्यापक का पद अकार्यशील होने के कारण नहीं भरा जाएगा। बीएसए को पदों
पर नियुक्ति का अनुमोदन आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक को भी भेजना होगा।
विज्ञापन की गलत अनुमति या नियुक्ति का गलत अनुमोदन करने पर बीएसए इसके लिए
पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। बिना पूर्व अनुमोदन नियुक्ति देने पर स्कूल
का प्रबंधतंत्र पूरी तरह उत्तरदायी होगा और ऐसी नियुक्ति के वेतन भुगतान के
लिए शासन जिम्मेदार नहीं होगा। अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों
और शिक्षणोतर कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती पर रोक लगी थी। बेसिक
शिक्षा विभाग ने 15 सितंबर 2014 को इस रोक से शिथिलता प्रदान करते हुए
बेसिक शिक्षा निदेशक को रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई करने का
निर्देश दिया था।
प्रधानाध्यापकों के 800, सहायक अध्यापकों के 1444 और लिपिकों के 528 पद रिक्त
प्रधानाध्यापकों के 800, सहायक अध्यापकों के 1444 और लिपिकों के 528 पद रिक्त
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