100 शिक्षकों को पदोन्नति के लिए करना पड़ेगा लंबा इंतजार
जागरण संवाददाता, कासगंज (एटा) : उच्च न्यायालय का झटका उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को ही नहीं लगा बल्कि प्राथमिक विद्यालय के ही सौ शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित रहना पड़ा है। जूनियर की पदोन्नति के साथ ही रिक्त हो रहे विद्यालयों में पदों के अनुसार शिक्षकों की पदोन्नति का निर्णय लिया गया और उनकी काउंसलिंग भी हुई, लेकिन न्यायालय में जूनियर की पदोन्नति पर रोक लगाई तो इन प्राथमिक के शिक्षकों की पदोन्नति तो स्वत: ही रुक गई।
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जागरण संवाददाता, कासगंज (एटा) : उच्च न्यायालय का झटका उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को ही नहीं लगा बल्कि प्राथमिक विद्यालय के ही सौ शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित रहना पड़ा है। जूनियर की पदोन्नति के साथ ही रिक्त हो रहे विद्यालयों में पदों के अनुसार शिक्षकों की पदोन्नति का निर्णय लिया गया और उनकी काउंसलिंग भी हुई, लेकिन न्यायालय में जूनियर की पदोन्नति पर रोक लगाई तो इन प्राथमिक के शिक्षकों की पदोन्नति तो स्वत: ही रुक गई।
शासन के आदेश के अनुसार पहले 165 शिक्षक जो प्राथमिक
विद्यालय में सहायक थे उनको पदोन्नत करने का फैसला लिया लेकिन बाद में पांच
साल की सेवा पूर्ण कर चुके उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को भी
पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया लेकिन इनकी पदोन्नति में अनियमितताएं
प्रकाश में आई। इस पर कुछ शिक्षकों ने आपत्ति जाहिर की और उच्च न्यायालय
में याचिका दायर की। इस बीच विभाग को प्राथमिक के शिक्षकों की संख्या
बढ़ाने का मौका मिल गया। विभाग ने लगभग सौ शिक्षकों की और काउंसलिंग करा ली
ऐसे में 265 शिक्षक प्राथमिक के पदोन्नति किए जाने लगे। इधर उच्च न्यायालय
ने जूनियर के शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पदोन्नति पर रोक लगा
दी। फिर रिक्त पदों की संख्या कम हो गई और फिर से काउंसिलिंग में शामिल किए
गए 100 शिक्षकों को लटकना पड़ गया। जूनियर के शिक्षकों की पदोन्नति में
अनियमितता का खामियाजा प्राथमिक के शिक्षकों को भी झेलना पड़ा है। जिला
बेसिक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के
अनुसार जूनियर के शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक है।
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