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लेखपाल भर्ती में ओबीसी चयन सूची को चुनौती : हाईकोर्ट ने की जानकारी तलब, सुनवाई 17 मई को : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल भर्ती में पिछड़े वर्ग की चयन सूची की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई 17 मई को होगी। मेरिट के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी माने गये पिछड़े वर्ग के याची को पिछड़े वर्ग में भी चयनित न करने को याचिका में
चुनौती दी गयी है।
1यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने शशि भूषण यादव की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी व एके मिश्र ने बहस की। याची लेखपाल भर्ती परीक्षा में सफल रहा। अधिक मेरिट होने के कारण उसे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में साक्षात्कार में बुलाया गया। इसमें वह असफल रहा, किंतु अधिक अंक होने के बावजूद उसे पिछड़े वर्ग की सीटों के लिए साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया। याची से कम अंक पाने वाले चयन सूची में शामिल है और उसे चयनित नहीं किया गया।
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याची अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के इन्द्रा साहनी केस के तहत चयन सूची मेरिट के आधार पर अंतिम रूप से तैयार होती है। बीच में कटेगरी नहीं बनायी जा सकती। याची यदि अधिक मेरिट के कारण सामान्य वर्ग में चयनित नहीं होता तो उसे पिछड़ा वर्ग के लिए चयन पर विचार किया जायेगा। सेवा नियमावली के तहत चयन सूची में लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दोनों के अंकों को शामिल किया जाएगा। आरक्षण नियमावली 1994 के नियम 3 (6) के अंतर्गत पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी अधिक अंक पाने पर सामान्य कोटे में चयन पर विचार होगा। साथ ही उसे पिछड़े वर्ग के चयन में भी शामिल किया जाएगा। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को दोहरा लाभ मिलेगा। मेरिट के आधार पर सामान्य वर्ग के साथ चयनित न होने पर पिछड़े वर्ग के साथ चयन पर विचार किया जाएगा।

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