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सभी शिक्षकों को नहीं मिलेगा मानदेय

गाजीपुर : माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा की बैठक रविवार को जिला कार्यालय पर हुई। इस दौरान वित्तविहीन शिक्षकों के सेवा नियमावली को लेकर इलाहाबाद में हुई तीन दिवसीय प्रांतीय ¨चतन शिविर पर चर्चा हुई।
जिलाध्यक्ष रामदयाल यादव ने बताया कि प्रधानाचार्य और सीमित शिक्षकों को ही प्रथम चरण में मानदेय मिलेगा। हाईस्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य के अलावा सात कला वर्ग के सहायक अध्यापक, विज्ञान वर्ग की मान्यता पर चार और कामर्स की मान्यता पर तीन और सहायक अध्यापकों को मानदेय दिया जाएगा। वहीं अतिरिक्त विषय की मान्यता पर प्रति विषय एक शिक्षक को मानदेय दिया जाएगा। साथ ही मानदेय के लिए निर्धारित वर्ष से पूर्व की तीन परीक्षाओं में न्यूनतम छात्र संख्या 65 रही हो। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों में शिक्षकों को मानदेय देने के लिए दो सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था किया है। वहीं आंकलन के मुताबिक प्रदेश भर में दो लाख 44 हजार 433 शिक्षक हैं। ऐसे में सभी को इस बजट में मानदेय देना संभव नहीं है। शर्त यह है कि जो शिक्षक कम से कम तीन वर्ष से एक ही स्कूल में पढ़ा रहा है, उसी को इसका लाभ दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सेवा नियमावली तैयार कर शासन को भेज दिया है। बैठक में योगेंद्र कुशवाहा, डा. आरपी यादव, सुजीत, लालजी, अभिषेक, विनय शर्मा, सुधीर, विरेंद्र यादव व अभिनायक आदि मौजूद थे।
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