पहले से कार्यरत शिक्षकों के आवेदन को लेकर हाईकोर्ट सख्त

हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों के लिए जारी विज्ञप्ति में पहले से शिक्षक पदपर कार्यरत शिक्षको के आवेदन को गंभीरता सेलेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई को कहा।
हाई कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायकअध्यापक के 1200 पदों के लिए जारी विज्ञप्ति मेंपहले से शिक्षक पद पर कार्य रहे शिक्षको की ओरसे आवेदन को बेहद गंभीरता से लिया। कोर्ट ने इसमामले में शिक्षा विभाग को कठोर कार्रवाई के आदेश पारित किए।हाई कोर्ट के इस आदेश के तहत कार्रवाई की जद मेंआने वाले शिक्षकों की संख्या सैकड़ों में बताई जारही है। 50 की सूची तो हाईकोर्ट में उपलब्ध भी हो गई है। यह पहला मौका हैजब कोर्ट ने पहले से नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन परसख्त रवैया अपनाया है।पढ़ें-नरेंद्र दत्त को पदोन्नती, बने हाई कोर्ट केजनरल रजिस्ट्रारअभ्यर्थी मुकेश कुमार व अन्य ने याचिका दायर करनियुक्तियों को चुनौती दी थी।उनका कहना था कि पहले से सहायक अध्यापक कार्यरत शिक्षकमनमाफिक तैनाती के लिए दोबारा आवेदन कर रहे हैं।ऐसे में उन्हें शिक्षक बनने का मौका नहीं मिला। इसकेबाद न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने कड़ा फैसला सुनाया।
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