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वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय का फैसला , बीपीएड शिक्षक को सात हजार

लखनऊ (राज्य ब्यूरो )। वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय का फैसला अखिलेश यादव सरकार चुनावी वादा निभाते हुए मान्यताप्राप्त माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयों के तकरीबन दो लाख शिक्षकों को मानदेय के लिये दो सौ करोड़ रुपये जारी करने का फैसला लिया है।

इस राशि से शिक्षकों को पद के हिसाब से एक हजार से 13 सौ रुपये मासिक तक मानदेय मिलेगा। कैबिनेट ने मानदेय के लिए शिक्षकों की चार श्रेणियों के प्रस्ताव मंजूरी प्रदान की है। इनमें हाईस्कूल के सहायक अध्यापक व प्रधानाचार्य और इंटरमीडिएट विद्यालयों के प्रवक्ता व प्रधानाचार्य शामिल हैं। मानदेय के लिए शिक्षकों की संख्या राजकीय माध्यमिक विद्यालय के मानक के आधार पर तय की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2012 के चुनाव घोषणा पत्र में मान्यताप्राप्त माध्यमिक वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मानदेय देने का वादा किया था, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 200 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया। अब कैबिनेट ने मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शासनादेश जारी होते ही परीक्षा वर्ष 2012 तकयूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त वित्तविहीन हाईस्कूल, इंटरमीडिएट विद्यालयों के शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा।
बीपीएड शिक्षक को सात हजार

कैबिनेट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर 30 हजार से अधिक बीपीएड शिक्षक नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ नियुक्ति अंशकालिक शारीरिक प्रशिक्षक एवं खेलकूद अनुदेशक को सात हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। इन्हें सप्ताह में तीन दिन मध्यावकाश के बाद स्कूलों में बच्चों की आयु के अनुरूप खेलकूद कराने होंगे। शिक्षक के चयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति होगी, जिसमें बीएसए सदस्य सचिव होंगे। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिले में स्थित जीआइसी के सबसे वरिष्ठ प्रधानाचार्य एवं जिला क्रीड़ा अधिकारी सदस्य होंगे।

राज्य सरकार कानपुर में मेट्रो रेल का काम शुरू कराने के लिए कानपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन (केएमआरसी) के गठन का इंतजार नहीं करेगी। केएमआरसी बनने तक परियोजना के शुरुआती कामों के लिए सरकार ने लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन (एलएमआरसी) को अधिकृत करने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

कानपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन का विधिवत गठन होने और इसके क्रियाशील होने तक प्रारंभिक निविदाओं को नियमानुसार अवार्ड करने, परियोजना के अन्य प्रारंभिक कार्यों के निष्पादन व पर्यवेक्षण सहित अन्य कामों के लिए परियोजना के अंतरिम परामर्शदाता के रूप में नामित लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को अधिकृत करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। कानपुर महानगर में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली के रूप में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की अनुभवी व विशेषज्ञ संस्था राइट्स ने फिजिबिलिटी स्टडी व डीपीआर तैयार किया था जिसे पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही परियोजना का क्रियान्वयन नॉन थ्री पी पद्धति के रूप में करने, परियोजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन साधन गठित करने और लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन को अंतरिम कंसल्टेंट नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया था। निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब जल्द ही कानपुर में मेट्रो रेल के कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं।

अब आवास-फ्लैट पर भी नहीं देगी होगी स्टांप ड्यूटी
प्रदेश सरकार ने गुरुवार को भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों एवं अर्धसैनिक बलों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीदों के आश्रितों को राहत देने वाला फैसला भी किया। अब 20 लाख रुपये तक के भूखंड ही नहीं बल्कि आवास एवं फ्लैट लेने पर भी इन्हें स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों के आश्रितों के पक्ष में अब हर तरह की आवासीय संपत्तियों के ट्रांसफर पर लगने वाली स्टांप शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह छूट संपत्ति के 20 लाख रुपये तक के मूल्य पर ही मिलेगी। संपत्ति का मूल्यांकन 20 लाख रुपए से अधिक होने की दशा में पहले 20 लाख रुपए से अधिक के मूल्य पर ही स्टांप शुल्क देना होगा। ऐसे में 200 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय भूखंड पर भी स्टांप शुल्क की छूट मिल सकेगी।
अब 25 लाख तक के वादों की सुनवाई करेंगे उपायुक्त स्टांप
कैबिनेट ने उपायुक्त स्टांप को 25 लाख रुपए तक के स्टांप वादों के सुनवाई का अधिकार तथा उससे अधिक के स्टांप वादों की सुनवाई का अधिकार सदस्य राजस्व परिषद को दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि आठ वर्ष पूर्व जारी अधिसूचना के अनुसार न्यायिक सदस्य राजस्व परिषद को 10 लाख रुपये से अधिक, मंडलायुक्त को ढाई लाख रुपये से अधिक लेकिन 10 लाख रुपये तक, अपर मंडलायुक्त/उपायुक्त स्टांप अपने से संबंधित मंडल के ढाई लाख रुपए तक के स्टांप शुल्कों के विवादों के मामलों के सुनवाई के अधिकार हैं।
हिंसा प्रभावित नौजवानों का होगा आर्थिक पुनर्वास
चुनावी साल में नौजवानों को लुभाने का एकऔर दांव चलते हुए उत्तर प्रदेश युवा नीति-2016 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे 14 से 35 साल तक युवकों के विकास राह खुलेगी। नीति में नक्सली हमलों, उपद्रव व आपदा प्रभावित नौजवानों के आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट में युवा नीति-2016 को मंजूरी प्रदान कर दी गई। पहली बार लागू होने वाली इस नीति से राज्य की 39 फीसद आबादी प्रभावित होगी। युवा कल्याण विभाग नोडल महकमा होगा। प्रमुख सचिव खेलकूद एवं युवा कल्याण डॉ.अनिता भटनागर जैन ने बताया कि युवा नीति को लागू कराने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टीयङ्क्षरग कमेटी गठित होगी और नियोजन विभाग एक युवा सेल का गठन करेगा। इसके जरिये 26 विभागों द्वारा युवा कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं की निगरानी के साथ उसे लागू किया जाएगा।
विधवा पेंशन बढ़ी, वित्तविहीन शिक्षकों को मिलेगा मानदेय
पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को अब तीन सौ के स्थान पर पांच सौ रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। 22 लाख 84 हजार महिलाएं लाभांवित होंगी और सरकार पर 424 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके अलावा सरकार ने वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय देने का फैसला लिया है, जिससे दो लाख शिक्षक लाभांवित होंगे। कैबिनेट बैठक में पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया है। निराश्रित महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए वर्ष 1971-72 में निराश्रित महिला पेंशन योजना शुरू हुई थी। भौतिक सत्यापन में 22 लाख 84 हजार 253 निराश्रित महिलाएं होने की आकड़े सामने आये हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत निर्धारित भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष योजना पर 1,062 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पेंशन राशि बढऩे से अब सरकार पर 424 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।

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