अमर उजाला ब्यूरो लखीमपुर खीरी। तीन माह पूर्व 16448 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाए एक शिक्षक का टीईटी और बीटीसी प्रमाण पत्र जांच में फर्जी निकला है।
बीएसए संजय शुक्ला ने आरोपी शिक्षक का वेतन रोकते हुए सात दिन के अंदर साक्ष्य समेत जवाब मांगा है, जिसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बीईओ के माध्यम से आरोपी शिक्षक को नोटिस भेजा गया है।
झांसी जिले के थाना सीपरी बाजार के मोहल्ला प्रेमगंज निवासी अनूप कुमार ने 16448 शिक्षक भर्ती के दौरान ऑनलाइन आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनूप कुमार की तैनाती पलिया ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय खालेपुरवा में हुई थी। इसके बाद विभाग ने भर्ती के दौरान जमा किए गए प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन कराया। अनूप कुमार के अनुक्रमांक वाले टीईटी प्रमाण पत्र 2011 में अभ्यर्थी का नाम रीति बांगर पुत्री मथुरा प्रसाद कोष्ठी अंकित पाया गया। इसके अलावा बीटीसी अंकपत्र भी कूटरचित पाया गया है, जो ए-4 पेपर पर प्रिंट करके लैमिनेट कराया गया है। बीएसए ने संबंधित शिक्षक को पलिया ब्लाक के बीईओ के माध्यम से नोटिस देकर एक सप्ताह में साक्ष्य सहित जवाब मांगा है। बीएसए ने बताया कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध फर्जी एवं कूटरचित अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति हासिल करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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बीएसए संजय शुक्ला ने आरोपी शिक्षक का वेतन रोकते हुए सात दिन के अंदर साक्ष्य समेत जवाब मांगा है, जिसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बीईओ के माध्यम से आरोपी शिक्षक को नोटिस भेजा गया है।
झांसी जिले के थाना सीपरी बाजार के मोहल्ला प्रेमगंज निवासी अनूप कुमार ने 16448 शिक्षक भर्ती के दौरान ऑनलाइन आवेदन किया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद अनूप कुमार की तैनाती पलिया ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय खालेपुरवा में हुई थी। इसके बाद विभाग ने भर्ती के दौरान जमा किए गए प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन कराया। अनूप कुमार के अनुक्रमांक वाले टीईटी प्रमाण पत्र 2011 में अभ्यर्थी का नाम रीति बांगर पुत्री मथुरा प्रसाद कोष्ठी अंकित पाया गया। इसके अलावा बीटीसी अंकपत्र भी कूटरचित पाया गया है, जो ए-4 पेपर पर प्रिंट करके लैमिनेट कराया गया है। बीएसए ने संबंधित शिक्षक को पलिया ब्लाक के बीईओ के माध्यम से नोटिस देकर एक सप्ताह में साक्ष्य सहित जवाब मांगा है। बीएसए ने बताया कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर आरोपी शिक्षक के विरुद्ध फर्जी एवं कूटरचित अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति हासिल करने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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