जबरन 15वें संशोधन में आंशिक परिवर्तन करके जूनियर भर्ती में 16वें संशोधन से चयन किया गया , आपका क्या कहना है इस बारे में

जूनियर मैटर ,,,,मुद्दा नंबर 4
20 नवम्बर 2013 को 15वां संशोधन जो कि एकेडेमिक मेरिट पर चयन से सम्बंधित था , हाइ कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए शून्य घोषित किया गया ,,,
इसके बावजूद माननीय न्यायालय से डायरेक्शन न मांगते हुए जबरन 15वें संशोधन में आंशिक परिवर्तन करके जूनियर भर्ती में 16वें संशोधन से चयन किया गया ,,,
क्या ये माननीय न्यायपालिका और माननीय न्यायाधीशों की आँखों में धूल झोंकने और धोखा देने का प्रयास नहीं ,,,,
आपका क्या कहना है इस बारे में ,,,, क्योंकि ये मुद्दा न्यायाधीशों के संज्ञान में लाना भी जरूरी है कि आपको धोखा देने का प्रयास हुआ है ,,,,
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