लखनऊ : प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों की होने जा रही भर्ती के मामले में राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि भर्ती में आवेदन के समय वेबसाइट खराब नहीं हुई थी और याची ने गलत तथ्यों पर याचिका दायर की है, जो खारिज होने योग्य है।
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