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टीईटी मुद्दे पर आज हुई सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई का विस्तृत विवरण दुर्गेश प्रताप की कलम से

दि0 31 मई 2013 को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्ण पीठ ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में "शिक्षक पात्रता परीक्षा" को अनिवार्य व उसमें प्राप्त अंक को शिक्षक भर्ती के दौरान अपनाए गए "चयन प्रणाली" में अधिभारिता देने हेतु स्टेट को निर्देशित किया था।
पूर्ण पीठ द्वारा आदेश आने के काफी दिनों पश्चात पिछले वर्ष् दीपक शर्मा व अन्य (जो कि शिक्षक चयन प्रणाली में पूर्ण एकेडेमिक गुणांक प्रणाली के समर्थक हैं) ने सुप्रीमकोर्ट में पूर्णपीठ के आदेश को चैलेंज किया और टेट अंकों के अधिभारिता के निर्देशों को रद्द करने की प्रेयर की थी।

आदेश के अनुसार अद्यतन स्थिति यह हैं कि याची दीपक शर्मा के अधिवक्ता श्री सलमान खुर्शीद ने अपनी याचिका वापस ले ली हैं (न्यायमूर्ति महोदय ने याचिका डिसमिस करने की बात कही या याची के अधिवक्ता ने स्वयं याचिका वापस ली, यह कोर्ट रूम की बात मुझे ज्ञात नहीं) ।

फिलहाल वास्तुस्थिति यह हैं कि पूर्ण पीठ के दो मुख्य निर्देश;
1. टेट की अनिवार्यता
2. टेट अंकों के अधिभारिता की अनिवार्यता
अद्यतन बहाल हैं, जो शिक्षक सेवा नियमावली के 12वें संशोधन (टेट मेरिट) को मजबूती प्रदान कर रहा हैं और पहले ही हाइकोर्ट से रद्द 15वें/16वे संशोधन (एकेडेमिक गुणांक प्रणाली) को अवैधानिक घोषित करने के लिए पर्याप्त हैं। धन्यवाद्
_____आपका दुर्गेश प्रताप सिंह

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