99 हजार अकादमिक मेरिट पद्धति से चयनित अभ्यर्थियों की सुनवाई 17 और 18 मई को सुनिश्चित
मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में 72825 प्राथमिक शिक्षकों की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। नियमतः शिक्षामित्र समायोजन के बाद अकादमिक भर्ती की सुनवाई होनी थी।
समायोजन केस आंशिक सुनवाई हेतु मा0न्यायालय ने 17 मई की तिथि सुनिश्चित की है,साथ ही ये संकेत दिया कि यदि 17 मई को सभी केसों की सुनवाई पूर्ण नही हो पाती तो अगले दिन भी केस सुनवाई तक बेंच निरंतर मामलो का निस्तारण करेगी।
मा0सुप्रीम कोर्ट अब सभी मामलों को निपटाने में अग्रसर है,इन सभी भर्तियों का आदेश रिज़र्व होकर जुलाई में निर्गत होगा।
अकादमिक चयनित अभ्यर्थियो को अब पूरी विधिक तैयारी के साथ न्यायालय में उतरना होगा ताकि मा0 उच्च न्यायालय-इलाहाबाद के संविधान पीठ,खंडपीठ,एकल पीठ के आदेशों की पुनरावृत्ति न हो सके। सभी पैरविकारो को अपना लिखित सबमिसन जमा करके उन्ही में लिखित बिन्दुओ पर अपनी बहस केंद्रित रखनी होगी। चूंकि अकादमिक भर्ती विरोधी अब कोई भी कोशिश शेष नही रखेंगे।
अकादमिक पैर्विकारो की मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को तभी पलट सकेंगे जब उसके एक एक बिंदु का काट उनके लिखित/मौखिक दस्तावेजो में निहित होगा।
सनद रहे न्यायपालिका ऐसे मामले कभी स्वतः संज्ञान में नही लेती, सिर्फ दस्तावेजो के आधार पर ही न्यायपालिका फैसला लेती है।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में 72825 प्राथमिक शिक्षकों की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है। नियमतः शिक्षामित्र समायोजन के बाद अकादमिक भर्ती की सुनवाई होनी थी।
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समायोजन केस आंशिक सुनवाई हेतु मा0न्यायालय ने 17 मई की तिथि सुनिश्चित की है,साथ ही ये संकेत दिया कि यदि 17 मई को सभी केसों की सुनवाई पूर्ण नही हो पाती तो अगले दिन भी केस सुनवाई तक बेंच निरंतर मामलो का निस्तारण करेगी।
मा0सुप्रीम कोर्ट अब सभी मामलों को निपटाने में अग्रसर है,इन सभी भर्तियों का आदेश रिज़र्व होकर जुलाई में निर्गत होगा।
अकादमिक चयनित अभ्यर्थियो को अब पूरी विधिक तैयारी के साथ न्यायालय में उतरना होगा ताकि मा0 उच्च न्यायालय-इलाहाबाद के संविधान पीठ,खंडपीठ,एकल पीठ के आदेशों की पुनरावृत्ति न हो सके। सभी पैरविकारो को अपना लिखित सबमिसन जमा करके उन्ही में लिखित बिन्दुओ पर अपनी बहस केंद्रित रखनी होगी। चूंकि अकादमिक भर्ती विरोधी अब कोई भी कोशिश शेष नही रखेंगे।
अकादमिक पैर्विकारो की मा0 उच्च न्यायालय के आदेश को तभी पलट सकेंगे जब उसके एक एक बिंदु का काट उनके लिखित/मौखिक दस्तावेजो में निहित होगा।
सनद रहे न्यायपालिका ऐसे मामले कभी स्वतः संज्ञान में नही लेती, सिर्फ दस्तावेजो के आधार पर ही न्यायपालिका फैसला लेती है।
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